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कोरोना के बढ़ते मामले देख यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल 14 तक बंद

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लखनऊ-कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी दिया है। अब छह जनवरी से रात 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले एक हजार से अधिक हाेंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहाल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। अब शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं हो सकेगी। खुले स्थान पर मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उच्चस्तरीय बैठक की और कई कड़े निर्देश दिए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में एक लाख 66 हजार 33 नमूनों की जांच में कुल 992 नए काेरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 77 लोग उपचार के बाद स्वस्थ्य हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3173 है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को मास्क पहनने, टीका लगवाने व शरीरीकि दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। निर्देश दिए कि 10वीं कक्षा तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित कर दिया जाए। इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा।

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वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में एक्टिव कोविड केस की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है। शासन ने किसी भी जिले में एक हजार से अधिक केस होने की दशा में अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं। रात्रि कर्फ्यू में दो घंटों की बढ़ोतरी छह जनवरी से प्रभावी होगी। प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट, संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करने और बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को भी परिसर में प्रवेश न दिए जाने का निर्देश भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू का आदेश जारी करने के साथ ही सरकार ने व्यवस्था बना दी थी कि बंद स्थान पर शादी-समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जहां भी एक हजार से कम सक्रिय मामले होंगे, वहां अभी 200 की सीमा ही लागू रहेगी।

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