जौनपुर । अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 16 दिसंबर 2013 को मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 15 वर्षीया बेटी 13 दिसंबर 2013 को शाम 6:30 बजे शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी ।तभी उसके ही गांव का रहने वाला कमलेश सरोज पुत्र सेवालाल उसकी पुत्री का हाथ पकड़ कर खींचते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ ले गया। पहले भी आरोपी उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करते हुए परेशान करता था। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹50000 अर्थदंड से दंडित किया।
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