राँची । रांची रिम्स कर्मी पीड़िता ने बरियातू निवासी मुन्ना मुंडा पर शादी करने का झाँसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था जिस पर गुरुवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत पर बहस हुआ जिसमे बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार द्वारा यह दलील दी गई कि पीड़िता द्वारा संगीन आरोप अपने दिए गए पैसों को जल्द वसूलने के लिए लगाया गया था। जिसकी धमकी पीड़िता ने आरोपी के बहन के मोबाइल पर वॉट्सएप से उसी नंबर से दिया था। जिस नंबर को एफआईआर में दिया था। साथ ही यौन शोषण की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं हुई थी। पीड़िता की उम्र 30 वर्ष हैं । अधिवक्ता गजेंद्र के दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत दे दिया गया। जिसमें उनका सहयोग अधिवक्ता राकेश कुमार ने किया।जबकि पीड़िता के वकील और सरकारी वकील द्वारा जमानत का विरोध किया गया।
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