धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जोड़ापोखर से आई एक वृद्ध महिला ने बताया कि उन्हें वर्ष 2002 से पेंशन मिल रहा था। अचानक 2019 से पेंशन मिलना बंद हो गया।
उपायुक्त ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेकर जांच की। जांच के बाद पता चला कि वृद्धा को वर्ष 2019 में मृत घोषित कर दिया था। जिसके कारण पेंशन मिलना बंद हो गया था। उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को वृद्धा को स्वीकृत पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति देकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात वृद्धा को पुनः पेंशन मिलना शुरू हुआ। उपायुक्त द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से वृद्धा ने प्रसन्नचित्त होकर उपायुक्त का आभार प्रकट किया।
जनता दरबार में भूमि पर अवैध कब्जा करने, बीपीएल कोटा में नामांकन कराने, घर का आने-जाने का रास्ता अवरोध करने, जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि नहीं मिलने, फर्जी डिड बनाकर जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटित करने, जबरन अपार्टमेंट का पार्किंग स्थल हड़पने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।
उपायुक्त ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन विधि सम्मत उनकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा।
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निष्पादन सुनिश्चित करें तथा आमजनों को पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराएँ।
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