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सुप्रीम कोर्ट का कहना, केंद्र के अनुरोध पर जज ट्रांसफर फैसला बदला

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर जज अटूल श्रीधरन के ट्रांसफर का फैसला चंडीगढ़ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बदला।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश HC के जज का स्थानांतरण बदलकर इलाहाबाद HC भेजा

Supreme Court Collegium Revises Judge Transfer Decision on Centre’s Request

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक असामान्य कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अटूल श्रीधरन के ट्रांसफर को लेकर अपनी पिछली सिफारिश में बदलाव किया है। पहले कॉलेजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के अनुरोध पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का निर्णय लिया गया है।

परिवर्तन की घोषणा:

सुप्रीम कोर्ट के बयान के अनुसार, कॉलेजियम की 14 अक्टूबर 2025 की बैठक में केंद्र सरकार के पुनर्विचार अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह बदलाव किया गया। इस फैसले को सार्वजनिक किया गया और यह बताया गया कि यह कदम न्यायाधीश श्रीधरन की सेवा में संक्रमण को लेकर लिया गया।

न्यायाधीश अटूल श्रीधरन के बारे में:

अटूल श्रीधरन 2016 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम के कक्षों में पाँच वर्ष बिताए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वे वरिष्ठता के अनुसार दूसरे नंबर के जज होते, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी स्थिति सातवें नंबर की रहेगी।

कोलेजियम के इस कदम की विशिष्टता:

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ट्रांसफर निर्णय में बदलाव किया हो, लेकिन ऐसा अप्रत्याशित है कि इस फैसले में केंद्र सरकार के अनुरोध का विशेष उल्लेख किया गया है।

FAQs:

  1. सुप्रीम कोर्ट ने जज अटूल श्रीधरन के ट्रांसफर में क्या बदलाव किया?
  2. यह बदलाव कब और क्यों हुआ?
  3. अटूल श्रीधरन का कौन सा कोर्ट स्थानांतरण हुआ है?
  4. क्या यह केंद्र सरकार की मांग पर किया गया?
  5. श्रीधरन की पूर्व कार्यप्रणाली कैसी रही है?
  6. इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीश की वरिष्ठता का क्या मतलब है?

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