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दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली लाल किला धमाके के आरोपी अमीर राशिद अली को एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दी

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Amir Rashid Ali Remanded to NIA Custody for 10 Days in Red Fort Blast Case by Delhi Court
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दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी अमीर राशिद अली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 10 दिन के लिए हिरासत में सौंपा है।

अमीर राशिद अली को दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में 10 दिन की हिरासत में रखा

दिल्ली की अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दिल्ली लाल किला धमाके के आरोपी अमीर राशिद अली की 10 दिन की कस्टडी देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद एनआईए आरोपी से मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सबूत जुटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अमीर राशिद अली पर दिल्ली लाल किला में हुए आतंकवादी धमाके की साजिश और उसमें भूमिका निभाने का आरोप है। यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

10 दिन की कस्टडी अवधि में एनआईए आरोपी से पूछताछ करेगी ताकि धमाके के पीछे के नेटवर्क और योजनाओं का पता लगाया जा सके। कोर्ट की सुनवाई में जांच एजेंसी ने इस दौरान व्यापक जांच की आवश्यकता जताई थी।

अदालत ने आरोपी को हिरासत में देने का आदेश देते हुए कहा कि यह जांच की दिशा में आवश्यक कदम है। आरोपी की हिरासत तय अवधि तक एनआईए के साथ रहेगी।

यह आदेश दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ जारी सख्त जांच और न्याय व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनआईए को उम्मीद है कि इस दौरान जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रगति होगी।

FAQs

  1. किस मामले में अमीर राशिद अली को हिरासत में लिया गया?
    दिल्ली लाल किला धमाके के मामले में।
  2. हिरासत की अवधि कितनी है?
    10 दिन।
  3. किस एजेंसी को हिरासत मिली है?
    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)।
  4. हिरासत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    अधिक पूछताछ और सबूत जुटाना।
  5. अदालत का क्या कहना है?
    हिरासत जांच के लिए जरूरी और उचित कदम है।
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