डुअल PAN कार्ड रखने के आरोप में पूर्व मंत्री अज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अज़म को दिल्ली की अदालत ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है।
डुअल पैन कार्ड विवाद: अज़म खान एवं बेटे को 7 साल की जेल
दिल्ली की अदालत ने डुअल PAN कार्ड रखने के मामले में पूर्व मंत्री अज़म खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला अज़म को 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दो PAN कार्ड रखने का आरोप था, जिनमें जन्मतिथि के फरक थे।
अब्दुल्ला अज़म खान के पास दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले PAN कार्ड थे—एक 1 जनवरी 1993 को जन्म तिथि दर्शाती थी, जबकि दूसरी 30 सितंबर 1990। ये आरोप उनके खिलाफ लगे थे और अदालत ने इस धोखाधड़ी को गंभीर अपराध माना।
अदालत ने इस मामले में करीबी जांच और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। यह निर्णय डुअल PAN कार्ड जैसे वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में कड़ी कार्रवाई के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
यह मामला कई राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सजा न्यायपालिका की नहीं-छूट नीति को दर्शाती है।
अज़म खान परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका है, जो भविष्य में उनके राजनीतिक करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा।
FAQs
- किस मामले में सजा मिली है?
डुअल PAN कार्ड रखने के आरोप में। - सजा कितने साल की है?
7 साल जेल। - आरोपी कौन हैं?
अज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अज़म। - आरोप क्या थे?
दो अलग जन्म तिथियों वाले PAN कार्ड रखना। - सजा का प्रभाव क्या होगा?
राजनीतिक और कानूनी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव।
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