पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जेल में बंद खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह की संसद में उपस्थित होने की याचिका पर एक सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
अमृतपाल सिंह की संसद उपस्थिति पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेशित किया जल्द फैसला करने को
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फरीदाबाद सांसद और NSA की गिरफ्त में बंद अमृतपाल सिंह की संसद में उपस्थित होने की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा 15 के तहत अस्थायी रिहाई की मांग की है ताकि वे 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में हिस्सा ले सकें। उन्होंने इस बात की मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दें।
मुख्य न्यायाधीश शीला नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वे अमृतपाल की याचिका पर सात दिनों के भीतर फैसला करें और फैसला अमृतपाल को सूचित करें।
अमृतपाल सिंह फिलहाल असम स्थित दिब्रूगढ़ जेल में NSA के तहत बंद हैं। उन्हें 23 अप्रैल 2023 को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था। वे वारिस पंजाब समूह के प्रमुख हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी।
अमृतपाल की गिरफ्तारी से पहले मार्च 2023 में जमालपुर जिले में पुलिस से उनकी छिपकर भागने और वाहन बदलने की खबरें भी उड़ी थीं। उनकी गिरफ्तारी फरवरी 2023 के अजनाला पुलिस थाने हमले मामले के बाद शुरू किए गए क्रैकडाउन का हिस्सा थी।
FAQs:
- अमृतपाल सिंह किस धारा के तहत रिहाई चाहते हैं?
उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 के तहत। - याचिका पर फैसला किसे करना है?
उत्तर: पंजाब सरकार को। - अमृतपाल सिंह वर्तमान में कहाँ हैं?
उत्तर: असम के दिब्रूगढ़ जेल में। - वह किस सीट से सांसद हैं?
उत्तर: खडूर साहिब। - गिरफ्तारी कब और कहाँ हुई?
उत्तर: 23 अप्रैल 2023 को मोगा जिले के रोडे गांव में।
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