रांची । मांडर टोल प्लाज़ा पर टोल ठेकेदार कंपनी ने नए प्रबंधक बदलते हुए नया आदेश जारी किया है। नए प्रबंधक के निर्देश पर स्थानीय लोगों से टोल वसूली किए जाने की बात सामने आई है।
कंपनी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निवासी भी यदि प्लाज़ा पार करते समय टोल नहीं देते हैं और आधार कार्ड दिखाकर छूट का दावा करते हैं, तो इसे मान्य नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जबरन छूट लेने या बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराई जाएगी।
इस नए निर्देश से स्थानीय लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि पहले उन्हें क्षेत्रीय निवासी होने के आधार पर छूट दी जाती थी।
फिलहाल स्थानीय प्रशासन से इस मामले पर प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।
मालूम हो के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को पूरी तरह से आवाजाही करने की छूट दी गई थी। इस आदेश से लगता है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ पूर्व में हुई बैठक का भी नए टोल प्रबंधक पर कोई असर नहीं दिख रहा है।
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