IT मंत्री वैष्णव ने कहा सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से एज गेटिंग और डीपफेक पर सख्त नियमों की चर्चा कर रही। DPDP एक्ट बच्चों के डेटा प्रोटेक्शन के लिए जरूरी।
18 साल से कम वालों का डेटा प्रोसेसिंग रोकेगी सरकार? वैष्णव के बड़े संकेत
IT मंत्री वैष्णव का बयान: एज गेटिंग और डीपफेक पर सख्ती की चर्चा तेज
17 फरवरी 2026 को दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ सक्रिय चर्चा कर रही है ताकि एज गेटिंग मैकेनिज्म लागू हो सके। उन्होंने जोर दिया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के तहत बच्चों के पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग और इस्तेमाल को सीमित करना जरूरी है। वैष्णव ने कहा कि कई देशों ने अब एज-बेस्ड रेगुलेशन स्वीकार कर लिया है और भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान IT रूल्स के दायरे से बाहर जाकर डीपफेक के खिलाफ मजबूत सेफगार्ड्स लाएंगे। प्लेटफॉर्म्स लोकल कांटेक्स्ट का पालन करें।
DPDP एक्ट में बच्चों के लिए क्या प्रावधान?
DPDP एक्ट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चों का दर्जा दिया गया है। उनके डेटा प्रोसेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को वेरिफायबल पैरेंटल कंसेंट लेना होगा। वैष्णव ने कहा कि एक्ट बनाते समय ही एज-बेस्ड डिफरेंशिएशन रखा गया था, ताकि बच्चों को सही कंटेंट और एक्सपीरियंस मिले। बीहेवियरल ट्रैकिंग और टारगेटेड एडवरटाइजिंग पर पाबंदी होगी। ड्राफ्ट रूल्स जनवरी 2025 में जारी हुए थे। अब इंप्लीमेंटेशन पर फोकस।
एज गेटिंग कैसे काम करेगी: ग्लोबल मॉडल्स से सीख
एज गेटिंग का मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की उम्र वेरिफाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम को सोशल मीडिया से बैन कर दिया। भारत में पैरेंटल कंसेंट जरूरी होगा लेकिन कंपलीट बैन पर चर्चा। रैंडम चेक, ID वेरिफिकेशन, ब्लॉकचेन जैसे टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। वैष्णव ने कहा बच्चों और समाज को ऑनलाइन हार्म्स से बचाना जरूरी। IT कमिटी ने भी सिफारिशें की हैं।
डीपफेक पर मौजूदा नियम और नई सख्ती
IT रूल्स 2021 में डीपफेक को लेबल करने का प्रावधान है। अब इससे आगे जाकर मजबूत रेगुलेशन लाएंगे। अक्टूबर 2025 के ड्राफ्ट में सिंथेटिक कंटेंट को 10% विजिबल लेबल, मेटाडेटा टैग, यूजर डिक्लेरेशन अनिवार्य। 36 घंटे में टेकडाउन। MeitY ने AI टूल प्रोवाइडर्स पर अपस्ट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। सीनियर ऑफिसर की जिम्मेदारी। राजनीतिक डीपफेक, फाइनेंशियल फ्रॉड रोकना लक्ष्य।
प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी: लोकल कांटेक्स्ट का पालन
वैष्णव ने कहा मल्टीनेशनल टेक कंपनियां लोकल कंटेक्स्ट फॉलो करें। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स नेशनल लॉज का पालन कर रही हैं। DPDP एक्ट से चाइल्ड डेटा पर टाइट ऑब्लिगेशंस। ट्रैकिंग, टारगेटेड ऐड्स पर रोक। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट्स जरूरी। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। भारत जैसे देश में जुगाड़ से उम्र गलत बताने वालों पर सख्ती।
ग्लोबल ट्रेंड: भारत कहाँ खड़ा है?
ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-16 बैन किया। EU AI एक्ट में एज एश्योरेंस। UK ऑनलाइन सेफ्टी बिल। US में COPPA अंडर-13। भारत DPDP से एज वेरिफिकेशन पर जोर। रैंडम पोस्ट-रजिस्ट्रेशन चेक, पैरेंटल कंसेंट। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी। माइनर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म।
चुनौतियाँ: प्राइवेसी vs सेफ्टी बैलेंस
एज गेटिंग से प्राइवेसी चिंताएं। फेक ID, डेटा ब्रिच रिस्क। लेकिन बच्चों को हार्म्स से बचाना प्राथमिकता। प्लेटफॉर्म्स पर कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा। फाइन 10,000 रुपये से ज्यादा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड मॉनिटरिंग करेगा। इंडस्ट्री से कंसल्टेशन जारी।
आगे क्या: ड्राफ्ट रूल्स कब?
DPDP ड्राफ्ट रूल्स जनवरी 2025 में आए थे। अब इंप्लीमेंटेशन। IT रूल्स अमेंडमेंट पर काम। AI समिट में वैष्णव ने इंडस्ट्री से इनपुट मांगे। संसद IT कमिटी सिफारिशें। बच्चों के लिए सेफ डिजिटल स्पेस लक्ष्य।
FAQs (Hindi)
- प्रश्न: एज गेटिंग क्या है?
उत्तर: सोशल मीडिया पर यूजर्स की उम्र वेरिफाई कर एक्सेस कंट्रोल करना, खासकर 18 साल से कम के लिए। - प्रश्न: DPDP एक्ट में बच्चों के लिए क्या?
उत्तर: 18 साल से कम के डेटा प्रोसेस करने के लिए पैरेंटल कंसेंट, ट्रैकिंग-ऐड्स पर रोक। - प्रश्न: डीपफेक पर नई सख्ती क्या?
उत्तर: IT रूल्स से आगे, लेबलिंग, मेटाडेटा, 36 घंटे टेकडाउन, AI टूल्स पर जिम्मेदारी। - प्रश्न: वैष्णव ने क्या कहा?
उत्तर: इंडस्ट्री से चर्चा जारी, बच्चों-सोसायटी को हार्म्स से बचाना जरूरी। - प्रश्न: ग्लोबल में क्या हो रहा?
उत्तर: ऑस्ट्रेलिया अंडर-16 बैन, EU एज एश्योरेंस, भारत DPDP से आगे बढ़ रहा।
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