दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% स्टाफ के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार का स्टाफ कम करने और वर्क फ्रॉम होम पर जोर, वायु गुणवत्ता चिंताजनक
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टाफ का केवल 50% ही कार्यालय में बुलाएं, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करें। यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III के तहत आपातकालीन प्रतिबंधों का हिस्सा है।
पर्यावरण और वनों के विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत यह आदेश जारी किया है। इस निर्देश का उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते स्तर से नागरिकों को बचाना और वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य घटकों PM2.5 और PM10 के स्तर की मानकों से निरंतर बढ़ोतरी के कारण सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। खासकर शीतकालीन मौसम में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
सरकार ने पहले ही स्कूलों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें बच्चों को बाहर खेलने से रोकना शामिल है, जब वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब हो। साथ ही, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत पर मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे सरकारी कार्यालयों में कम उपस्थिति रहने की उम्मीद है।
दिल्ली को 1987 से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल जोन के तौर पर घोषित किया गया है और अक्टूबर मध्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों के GRAP लागू किए जा रहे हैं।
CAQM पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और मौसमी परिस्थितियों के आधार पर अन्य एजेंसियों संग समन्वय करता है ताकि आवश्यक प्रतिक्रिया दी जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
- दिल्ली सरकार ने क्या आदेश दिया है?
कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। - यह आदेश किस योजना के तहत आया है?
GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) स्टेज III के तहत। - दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य घटक कौन से हैं?
PM2.5 और PM10। - स्कूलों में क्या प्रतिबंध लागू हैं?
बच्चों को खराब वायु गुणवत्ता में बाहर खेलने से रोका जा रहा है। - वायु गुणवत्ता प्रबंधन कौन करता है?
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)।
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