DGCA ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, पायलटों को हफ्ते में एक दिन रेस्ट जरूरी, किसी एयरलाइन को छूट नहीं। FDTL नियम 2025 से सेफ्टी के लिए, इंडिगो को सीमित छूट। PIL में कोर्ट ने नोटिस जारी। पैसेंजर सेफ्टी का पूरा मामला।
पायलटों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों जरूरी? DGCA ने हाईकोर्ट को क्या राज बताया?
DGCA का बड़ा बयान: पायलटों को हफ्ते की रेस्ट कोई छूट नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में खुलासा
हवाई यात्रा में सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायलट थकान से कितना बड़ा खतरा हो सकता है? 30 जनवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में DGCA ने साफ कहा – पायलटों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है। किसी भी एयरलाइन को इसकी छूट नहीं दी गई। ये बयान FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों पर PIL सुनवाई के दौरान आया।
कोर्ट में DGCA की वकील अंजना गोसाईं ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया, “वीकली रेस्ट नॉन-नेगोशिएबल है। ये पूरी तरह लागू है।” इंडिगो को सिर्फ नाइट ऑपरेशन्स पर सीमित छूट मिली, वो भी 10 फरवरी तक। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए ये स्टेप लिया गया। लेकिन कोर रूल्स पर कोई बदलाव नहीं।
FDTL नियम क्या हैं? क्यों बने इतने सख्त?
FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। ये पायलट और क्रू की ड्यूटी घंटे, रेस्ट पीरियड कंट्रोल करता है। थकान से एक्सीडेंट रिस्क कम करने के लिए। जनवरी 2024 में DGCA ने नए नियम जारी किए। फेज 1 जुलाई 2025 से, फेज 2 नवंबर 2025 से लागू।
पुराने नियमों में पायलट 10 घंटे फ्लाइंग कर सकते थे। नए में 8.5 घंटे मैक्स। नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2। रेस्ट 36 घंटे वीकली अनिवार्य। सर्कैडियन लो विंडो (रात 2 से सुबह 6) में सख्ती। स्टैंडबाय टाइम भी लिमिटेड। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे EASA, FAA से मैच।
दिसंबर 2025 का बुरा दौर: इंडिगो कैंसिलेशन का तमाशा
नए नियम लागू होते ही हाहाकार। इंडिगो को सबसे ज्यादा दिक्कत। A320 फ्लीट पर क्रू शॉर्टेज। हजारों फ्लाइट्स कैंसल, डिले। पैसेंजर्स सड़कों पर। DGCA ने तुरंत एक्शन लिया। इंडिगो को नाइट ड्यूटी डेफिनिशन पुराने पर (मिडनाइट से 5 AM), लैंडिंग 6 तक अलाउड। लेकिन सिर्फ 10 फरवरी तक।
DGCA ने इंडिगो से हर 15 दिन रिपोर्ट मांगी। क्रू यूज, रोटेशन प्लान सब चेक। ये वन-टाइम रिलीफ था। बाकी एयरलाइंस पर कोई इफेक्ट नहीं।
5 FAQs
- पायलटों को वीकली रेस्ट कितना मिलना चाहिए?
DGCA के मुताबिक 36 घंटे अनिवार्य। कोई छूट नहीं, फुल फोर्स में। - इंडिगो को क्या छूट मिली FDTL में?
सिर्फ नाइट ऑपरेशन्स पर – लैंडिंग 2 से 6, टाइम 2-6 AM से 12-5 AM। 10 फरवरी 2026 तक। - FDTL नियम कब लागू हुए?
फेज 1 जुलाई 2025, फेज 2 नवंबर 2025। थकान कम करने के लिए। - PIL में क्या मांग है?
नए FDTL तुरंत लागू। DGCA को सस्पेंड पावर नहीं। पैसेंजर सेफ्टी प्रोटेक्ट। - कोर्ट ने क्या किया?
सेंटर, DGCA, इंडिगो को नोटिस। 4 हफ्ते बाद सुनवाई।
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