DESK: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया तोहफा है। वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन किया जिसमे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से किए अपने वादे को पूरा करते हुए इसमें अपडे़ट किया है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है।
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आपको बता दें कि बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है। वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है। इस छूट का लभ लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी।
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इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दें दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज़ ने तहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तो की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। वहीं ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा।
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