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बेंगलुरु की ट्रैफिक राहत: हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी बैन हटाया, ड्राइवरों की कमाई बचेगी

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Karnataka High Court bike taxi ban
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगे बैन को हटा दिया। ओला, उबर, रैपिडो सर्विस फिर शुरू। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के अप्रैल 2025 आदेश को रद्द किया। बाइक मालिक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते। बेंगलुरु ट्रैफिक में राहत।

कर्नाटक हाईकोर्ट का धमाकेदार फैसला: बाइक टैक्सी अब कानूनी, नियम बनाओ सरकार!

कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बाइक टैक्सी पर बैन हटाया, ओला-उबर-रैपिडो को मिली बड़ी राहत

बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए शुक्रवार को खुशखबरी आई। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे बैन को हटा दिया। चीफ जस्टिस विभू बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने अप्रैल 2025 के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों की अपील मानी गई। अब बाइक मालिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं।

ये बैन अप्रैल 2025 में जस्टिस बी श्याम प्रसाद ने लगाया था। उन्होंने कहा था जब तक राज्य सरकार बाइक टैक्सी के लिए नियम नहीं बनाती, सर्विस बंद रहें। छह हफ्ते का समय दिया, बाद में बढ़ाया गया। जून 2025 से सर्विस रुकीं। हजारों ड्राइवर बेरोजगार। बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन और ड्राइवरों ने भी अपील की। कोर्ट ने राज्य को फटकार लगाई- नियम बनाने में इतनी देरी क्यों?

कोर्ट का मुख्य तर्क- मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 2(47) में ट्रांसपोर्ट व्हीकल की परिभाषा में मोटरसाइकिल शामिल है। सिर्फ इसलिए कि दो पहिया है, परमिट इनकार नहीं कर सकते। राज्य नियमों का पालन करवाए, लेकिन व्यापार बंद नहीं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 भी बाइक टैक्सी को हरी झंडी देती हैं, राज्य की मंजूरी से। कोर्ट ने कहा- कांट्रैक्ट कैरिज परमिट अप्लाई करो, राज्य जांच कर फैसला ले।

बेंगलुरु में बाइक टैक्सी क्यों जरूरी? शहर की सड़कें हमेशा जाम। ऑटो, कैब महंगे। बाइक टैक्सी सस्ती, तेज। आखिरी मील कनेक्टिविटी देती। खासकर महिलाओं, स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित। ड्राइवर कमाई करते- महीने 20-30 हजार। बैन से हजारों बेरोजगार। उबर ने कहा- ये शहरों के लिए लाइफलाइन। ट्रैफिक कम करेगी।

कर्नाटक सरकार का रुख। पहले बैन लगवाया। कहा- मोटरसाइकिल पैसेंजर वाहन के लिए नहीं। सुरक्षा जोखिम। लेकिन कोर्ट ने खारिज। अब राज्य को परमिट प्रोसेस शुरू करना होगा। नियम बनाओ- उम्र लिमिट, हेलमेट, इंश्योरेंस, ऐप ट्रैकिंग। केंद्र सरकार ने 2025 गाइडलाइंस जारी कीं- राज्य लागू करें। महाराष्ट्र, दिल्ली में बाइक टैक्सी चल रही।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

  1. बाइक टैक्सी सर्विस कब से फिर शुरू होगी?
    फैसले के बाद तुरंत। कंपनियां परमिट अप्लाई करेंगी। कुछ हफ्ते में फुल सर्विस।
  2. कोर्ट ने बैन क्यों हटाया?
    मोटर व्हीकल एक्ट में मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बैन गैरकानूनी। रेगुलेशन जरूरी, प्रोहिबिशन नहीं।
  3. ओला, उबर, रैपिडो पर क्या असर?
    बड़ी राहत। लाखों ड्राइवर कमाई शुरू करेंगे। बेंगलुरु में तेज ग्रोथ।
  4. सरकार को क्या करना है?
    नियम बनाओ, परमिट प्रोसेस शुरू। सेंट्रल गाइडलाइंस 2025 लागू।
  5. बाइक टैक्सी सुरक्षित है?
    हां, अगर हेलमेट, इंश्योरेंस, ऐप ट्रैकिंग हो। कोर्ट ने सेफ्टी पर फोकस कहा।
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