ट्रंप ने कहा जन्माधिकार नागरिकता गुलामों के बच्चों के लिए बनी, अवैध प्रवासियों के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में EO पर सुनवाई। 14वें संशोधन का इतिहास, प्रभाव और विवाद पूरी जानकारी।
ट्रंप का जन्माधिकार नागरिकता पर बड़ा बयान: गुलामों के बच्चों के लिए था, अमीरों के लिए नहीं!
ट्रंप का जन्माधिकार नागरिकता पर विवादास्पद बयान: गुलामों के बच्चों के लिए था, अमीरों के लिए नहीं
दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इमिग्रेशन पर बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि जन्माधिकार नागरिकता यानी अमेरिका में जन्म लेते ही नागरिकता सिर्फ गुलामों के बच्चों के लिए बनी थी। अमीर या अवैध प्रवासी जो बच्चा पैदा कर पूरे परिवार को नागरिक बनवाएं, ये इसका मकसद नहीं। पोलिटिको को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उनका एक्जीक्यूटिव ऑर्डर (EO) इसी पर चैलेंज हो रहा। निचली अदालतों ने रोका लेकिन SCOTUS स्प्रिंग में सुनवाई करेगा। आइए समझें ये विवाद क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा।
ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को दूसरी टर्म शुरू होते ही EO साइन किया। ये कहता – अवैध या टेम्पररी वीजा पर रहने वालों के बच्चे ऑटोमैटिक सिटिजन नहीं। रेट्रोएक्टिव नहीं, सिर्फ आगे से। ट्रंप बोले – ये सिविल वॉर के ठीक बाद का केस था। 1868 का 14वां संशोधन ब्लैक अमेरिकन्स को सिटिजनशिप देने के लिए। “रिच पर्सन दूसरे देश से आकर फुट रखे और फैमिली सिटिजन” – ये नहीं। हर साल 3-4 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते, जिनके मां-बाप नॉन-सिटिजन।
14वां संशोधन का इतिहास: ट्रंप सही कह रहे या गलत?
14वां संशोधन कहता – “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens.” 1868 में रैटिफाई। सिविल वॉर के बाद। वेंडरलिंड यूनिवर्सिटी केस (1898) ने इसे सभी जन्मे बच्चों पर लागू किया। लेकिन ट्रंप कहते – ओरिजिनल इंटेंट सिर्फ पूर्व गुलामों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की। स्प्रिंग में आर्ग्यूमेंट्स, समर तक फैसला। अगर ट्रंप हार गए तो इम्प्लिमेंटेशन मुश्किल।
यहां एक टेबल से समझें मुख्य पॉइंट्स:
| पहलू | ट्रंप का दावा | विरोधी दावा |
|---|---|---|
| ओरिजिनल इंटेंट | गुलामों के बच्चों के लिए | सभी जन्मे अमेरिकन्स के लिए |
| 1898 वेंडरलिंड केस | सिविल वॉर कन्टेक्स्ट | ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सेट |
| EO प्रभाव | अवैध/टेम्पररी एक्सक्लूड | 14वें संशोधन वॉयलेशन |
| एनुअल बर्थ्स | 36 लाख में 30 लाख नॉन-सिटिजन | हिस्टोरिकल प्रैक्टिस 125+ साल |
सोर्स: पोलिटिको इंटरव्यू, SCOTUS डॉक्यूमेंट्स।
5 FAQs
- ट्रंप का EO क्या कहता?
अवैध/टेम्पररी पैरेंट्स के बच्चे सिटिजन नहीं। - 14वां संशोधन कब बना?
1868, सिविल वॉर के बाद। - ट्रंप का मुख्य तर्क?
सिर्फ गुलामों के बच्चों के लिए। - सुप्रीम कोर्ट कब फैसला?
समर 2026 तक। - एनुअल कितने बच्चे प्रभावित?
3-4 लाख।
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