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कार्निवल रेस्टोरेंट सील,हुक्का बरामद, बिना लाइसेंस चल रहा था रेस्टोरेंट

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धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर मेमको मोड़ पर स्थित कार्निवल रेस्टोरेंट को शुक्रवार को सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट से हुक्का और चिलम भी बरामद किया गया। रेस्टोरेंट का लाइसेंस 24 मार्च 2023 को एक्सपायर हो गया था। संचालक ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया और पिछले साढ़े तीन साल से बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट चला रहा था।

इसके विस्तृत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एक ग्राहक ने कार्निवल रेस्टोरेंट के संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत की थी और बताया था कि वहां अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का और चिलम दिया जाता है।

सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ राजा कुमार ने टीम के साथ रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक से फूड लाइसेंस मांगा। संचालक ने जब लाइसेंस दिया तो वह 24 मार्च 2023 को एक्सपायर हो चुका था। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक हुक्का और चिलम पी रहे थे। जब विभाग के राहुल कुमार अपने मोबाइल पर कार्रवाई का वीडियो बनाने लगे तब रेस्टोरेंट के मैनेजर और कर्मियों ने मोबाइल फोन छीनने का और हुक्का और चिलम छुपाने का प्रयास किया।

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने तत्काल आला अधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षक को सूचना दी। इसके बाद शीघ्र वहां पुलिस फोर्स पहुंच गई। तत्पश्चात रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार बिना लाइसेंस कोई भी रेस्टोरेंट का संचालन नहीं कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस भेज कर अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही बताया कि ग्राहकों को हुक्का और चिलम देना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के समान है।

वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले में लगातार ऐसा छापामारी अभियान जारी रहेगा।

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