भौतिक सत्यापन में तीन पैक्स गोदाम मिले थे खाली।
संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को शोकॉज करने का निर्देश।
धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : जिला पदाधिकारी।
किसानों के हितों की रक्षा तथा अधिप्राप्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता।
जो भी पदाधिकारी अथवा अन्य संबंधित व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बेतिया। बिहार सरकार के द्वारा किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए मौसम के अनुसार अनाजों की अधिप्राप्ति की जाती है। इसी क्रम में 14 सितंबर 2025 तक धान अधिप्राप्ति की अंतिम विस्तारित तिथि निर्धारित थी। जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा समीक्षा करने के दौरान पाया गया कि अभी भी कई पैक्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति करने के उपरांत सीएमआर की आपूर्ति नहीं की गयी है इसे अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा गौनाहा प्रखंड अंतर्गत महुई पैक्स, मधुबनी प्रखंड अंतर्गत कठार पैक्स तथा रामनगर प्रखंड अंतर्गत परसौनी पैक्स का भौतिक सत्यापन कराया गया। महुई पैक्स के सत्यापन उपरांत यह पाया गया कि गोदाम में उपलब्ध धान की मात्रा 216.5 एमटी होना चाहिए, किन्तु धान की मात्रा शून्य पायी गयी। इसी तरह कठार पैक्स गोदाम में धान की मात्रा 130.7 एमटी होना चाहिए, किन्तु भौतिक सत्यापन में धान की मात्रा शून्य पायी गयी। परसौनी पैक्स गोदाम में धान की मात्रा 135.7 एमटी होना चाहिए किन्तु भौतिक सत्यापन में धान की मात्रा शून्य पायी गयी जांचोपरांत उक्त पैक्सों के विरूद्ध अनियमितता संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदनों पर संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा आज 24 घंटे के अन्दर इन डिफॉल्टर पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधक (1) महुई पैक्स के अध्यक्ष अरविन्द साह एवं प्रबंधक राजवंशी प्रसाद (2) कठार पैक्स के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी एवं प्रबंधक सुनील तिवारी तथा (3) परसौनी पैक्स के अध्यक्ष बालेश्वर खतईत एवं प्रबंधक सोनु कुमार के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सभी संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने एवं अनुश्रवण नहीं करने को लेकर शोकॉज करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया है। जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में जिन पैक्स गोदामों में धान शून्य पाया गया है, उनके अध्यक्ष एवं प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को भी कार्य में शिथिलता और अनुश्रवण नहीं करने के कारण शोकॉज किया गया है। किसानों के हितों की रक्षा तथा अधिप्राप्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी अधिकारी अथवा पदाधिकारी नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
                                                                        
                            
                            
                                
				                
				            
						            
						            
						            
 
			        
 
			        
 
			        
 
			        
				            
				            
				            
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