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GST: पेंसिल, शार्पनर सहित खाने के सामान हो जाएंगे मंहगे, जानें कितना लगाया गया है टैक्स…

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DESK : देश में सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है। इस दिन से हम लोगों को भी कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, वहीं कुछ वस्तुओं की कीमत में कमी होगी। जिन चीजों के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे उनमें पैकेज्ड दही, बटर मिल्क और लस्सी शामिल है। बता दें कि पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद सरकार ने कई चीजों और सेवाओं पर माल और सेवा कर की दरों में बदलाव करने का फैसला किया था।

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पहले से पैक, पहले से लेबल की हुई दही, लस्सी और बटर मिल्क अब महंगे हो जाएंगे। 18 जुलाई से इन सभी चीजों पर 5% का जीएसटी लगेगा। ये चीजें पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। जीएसटी काउंसिल की ओर से बताया गया है कि चेक जारी करने के लिए बैंक की ओर से जो चार्ज लिया जाएगा, उसपर अब 18% का जीएसटी देना होगा। प्रति मरीज प्रति दिन 5,000 रुपये से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे के किराए पर (आईसीयू शामिल नहीं) 5% का जीएसटी लिया जाएगा।

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इसी तरह से 18 जुलाई से नक्शे, चार्ट, एटलस पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अब 1,000 रुपये प्रति दिन तक वाले होटल के किराए पर भी 12% जीएसटी देना होगा। अभी इस श्रेणी के कमरों पर यह टैक्स नहीं देना होता है।

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एलईडी लाइट, एलईडी लैंप और फिक्स्चर पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह ब्लेड वाले चाकू, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, कलछी, स्किमर्स, केक-सर्वर्स भी महंगे होंगे। क्योंकि, इन सारी चीजों को सीएसटी के 12% से बढ़ाकर 18% वाले स्लैब में डाल दिया गया है।[ads4]

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सस्ती होने वाली चीजें पहले सस्ती होने वाली चीजों और सेवाओं को देख लेते हैं। कई चीजों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। इसमें फ्रैक्चर से जुड़े उपकरण और स्प्लिंट्स, शरीर के कृत्रिम हिस्से, बाकी ऐसे उपकरण जो शरीर में इस्तेमाल होते हैं या फिर जिसे शरीर में इंप्लांट किया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक चीजें, इंट्राओक्युलर लेंस आदि। इसके अलावा ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, उसमें अब 18% की जगह सिर्फ 12% जीएसटी लगेगा। रोपवे के माध्यम से सामान या यात्रियों को ले जाना अब सस्ता होगा। यहां अब 18% की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

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कटिंग ब्लेड वाली छूरी, चम्मच, फोर्क, स्किमर्स, केक सर्वर्स, एलईडी लैंप, लाइट, सर्किट बोर्ड, विभिन्न प्रकार के पंप, पवन चक्की, सोलर वाटर हीटर, सब्जी-फल, दूध की साफ-सफाई से जुड़ी मशीन। इन उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

चमड़े जुड़े जाब वर्क पर अब पांच की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

ईंट बनाने के काम पर भी पांच की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

सड़क, पुल, मेट्रो जैसे कार्य के अनुबंध पर अब 12 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

चेक लेने पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा

विभिन्न प्रकार की पोस्टल सेवा पर भी अब जीएसटी देना होगा

1000 रुपये से कम किराये वाले कमरे पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

5000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी

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