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स्टेडियम में रेप का खौफ: हरियाणा कोच ने नाबालिग को गर्भवती किया, 5 जनवरी को गर्भपात के बाद खुलासा

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Haryana hockey coach rape, Rewari minor player assault
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हरियाणा के रेवाड़ी में जूनियर हॉकी कोच ने स्टेडियम बाथरूम में नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया। 4 महीने बाद गर्भपात के बाद शिकायत दर्ज। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी। POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज।

खेल का काला चेहरा: रेवाड़ा हॉकी कोच पर POCSO के तहत केस, नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर गिरफ्तारी

रेवाड़ी हॉकी कोच रेप केस: स्टेडियम बाथरूम में नाबालिग खिलाड़ी का शिकार

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में खेल के मैदान पर एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। एक जूनियर हॉकी कोच ने अपनी ही नाबालिग छात्रा के साथ स्टेडियम के बाथरूम में दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। पीड़िता एक क्लास 12 की छात्रा है जो पिछले तीन साल से उसी कोच के अंडर ट्रेनिंग ले रही थी। मामला तब खुला जब 5 जनवरी को उसका गर्भपात हो गया और हालत बिगड़ने पर परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया।

9 जनवरी को पीड़िता ने खोल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत पर तुरंत POCSO एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर लिया और रेवाड़ी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ताकि गहन पूछताछ हो सके। आरोपी का नाम कोर्ट के आदेशों के तहत गोपनीय रखा गया है।

घटना का पूरा विवरण: कैसे हुआ यह अपराध

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी जूनियर कोच उसके कोचिंग के दौरान करीब तीन साल से जान-पहचान रखता था। करीब चार महीने पहले ट्रेनिंग के दौरान उसने पीड़िता को स्टेडियम के वॉशरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। कोच ने उसे धमकाया कि अगर किसी को बताया तो उसके खेल करियर पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई लेकिन डर के मारे किसी को न बता सकी।

5 जनवरी को अचानक गर्भपात हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने बताया कि लड़की गर्भवती थी। इसी के साथ पूरा मामला सामने आ गया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। यह मामला हरियाणा के खेल जगत में सनसनी फैला रहा है

हालिया खेल कोचों पर यौन शोषण के केस

यह घटना हरियाणा में खेल कोचों पर लगातार आ रहे यौन शोषण के आरोपों की कड़ी में जुड़ गई है। फरीदाबाद में नेशनल लेवल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर भी नाबालिग शूटर के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। वहां कोच ने परफॉर्मेंस रिव्यू के बहाने होटल रूम में बुलाकर शोषण किया था। इन घटनाओं से खेल अकादमियों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

हरियाणा खेल निदेशालय और संबंधित महासंघों को अब सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। नाबालिग खिलाड़ियों के लिए कोचिंग सेंटरों में CCTV कैमरे, महिला सुपरवाइजर की मौजूदगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करना जरूरी हो गया है।

POCSO एक्ट के तहत सजा का प्रावधान

इस मामले में POCSO एक्ट की धारा 4 (penetrative sexual assault), धारा 6 (aggravated penetrative sexual assault) और अन्य प्रासंगिक धाराएं लगाई गई हैं। अगर कोच दोषी साबित होता है तो उसे कम से कम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। गर्भवती करने के कारण मामला और गंभीर हो जाता है।

पुलिस रिमांड के दौरान कोच से यह जानने की कोशिश हो रही है कि क्या उसने पहले भी कोई अपराध किया था, क्या अन्य लड़कियों को भी निशाना बनाया था। मोबाइल फोन, मैसेज, कॉल डिटेल्स और स्टेडियम CCTV फुटेज की जांच चल रही है।

खेल संस्थानों में सुरक्षा उपाय: क्या बदलाव जरूरी

ग्रामीण खेल अकादमियों में खतरे के संकेत

खतरे के संकेतरोकथाम के उपाय
कोच का अकेले छात्रा से मिलनाहमेशा ग्रुप ट्रेनिंग, महिला स्टाफ मौजूद
देर रात या अलग कमरों में बातचीतसमय सीमा तय, रजिस्टर में एंट्री
शारीरिक स्पर्श के बहानेसख्त कोड ऑफ कंडक्ट
करियर धमकी देकर दबावहेल्पलाइन नंबर हर जगह प्रदर्शित

नाबालिग खिलाड़ियों के लिए सलाह

  • कभी भी कोच या सीनियर के साथ अकेले न जाएं, हमेशा किसी अपने को बताएं
  • मोबाइल पर अनुचित बातचीत या मैसेज आने पर तुरंत परिवार या पुलिस को बताएं
  • खेल संस्थानों में POCSO हेल्पलाइन (1098) नंबर चेक करें
  • शारीरिक या मानसिक दबाव महसूस हो तो चुप न रहें

खेल मंत्रालय को सतर्कता बरतनी होगी

हरियाणा सरकार को खेल कोचों के लिए सख्त बैकग्राउंड चेक, नियमित ट्रेनिंग, और त्वरित शिकायत निवारण सिस्टम लागू करना होगा। यह केवल एक कोच का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। नाबालिग लड़कियों को खेल के मैदान पर सुरक्षित रखना राज्य सरकार और खेल महासंघों की जिम्मेदारी है।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

  1. सवाल: रेवाड़ी हॉकी कोच रेप केस में क्या हुआ?
    जवाब: जूनियर हॉकी कोच ने स्टेडियम बाथरूम में नाबालिग क्लास 12 छात्रा का दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हुई, 5 जनवरी को गर्भपात के बाद शिकायत दर्ज हुई। कोच गिरफ्तार, 2 दिन पुलिस रिमांड में।
  2. सवाल: आरोपी कोच का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा?
    जवाब: कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी की पहचान गोपनीय रखी गई है। POCSO मामलों में पीड़िता की पहचान भी संरक्षित रहती है।
  3. सवाल: यह घटना कब घटी और कब खुलासा हुआ?
    जवाब: दुष्कर्म करीब 4 महीने पहले हुआ। 5 जनवरी गर्भपात, अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया। 9 जनवरी को खोल थाने में शिकायत दर्ज।
  4. सवाल: इस मामले में कौन सी कानूनी धाराएं लगी हैं?
    जवाब: POCSO एक्ट के तहत धारा 4, 6 सहित अन्य प्रावधान। सजा 10 साल से उम्रकैद तक हो सकती है। पुलिस पूछताछ जारी।
  5. सवाल: हरियाणा में ऐसे अन्य खेल कोच केस हुए हैं?
    जवाब: हां, हाल ही में फरीदाबाद में शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर नाबालिग शूटर से होटल में शोषण का आरोप। खेल संस्थानों में सुरक्षा चिंता बढ़ी है
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