इंडिया गेट प्रदर्शन में पुलिस से झड़प के केस में दिल्ली कोर्ट ने 9 को 20 हजार बेल पर रिहा किया। 17 में से 8 पपर स्प्रे यूज केस में जेल
दिल्ली कोर्ट का फैसला: पुलिस से झड़प वाले 9 को बेल मिली, इंडिया गेट आंदोलन की पूरी कहानी
इंडिया गेट प्रदर्शन: दिल्ली कोर्ट ने 9 प्रदर्शनकारियों को दी बेल, लेकिन केस अभी खत्म नहीं
दिल्ली के इंडिया गेट पर हाल के प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरीं। 28 नवंबर 2025 को दिल्ली कोर्ट ने संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस से झड़प के मामले में गिरफ्तार 17 प्रदर्शनकारियों में से 9 को बेल दे दी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 20 हजार रुपये के बॉन्ड पर रिहाई का आदेश दिया। लेकिन कुछ अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन पर पपर स्प्रे मारने का अलग केस है। गुरुवार को कोर्ट ने 4 को 2 दिन की पुलिस कस्टडी और 13 को 1 दिन ज्यूडिशियल कस्टडी भेजा था।
यह प्रदर्शन किसान आंदोलन, बेरोजगारी या सरकारी नीतियों के खिलाफ था, जहां युवा और छात्र सड़कों पर उतरे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों ने पपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कुल 17 गिरफ्तार। कोर्ट ने कहा कि बिना वारंट गिरफ्तारी वैध, लेकिन बेल जरूरी। वकीलों ने दलील दी कि अभिव्यक्ति की आजादी का हक है।
प्रदर्शन की पूरी पृष्ठभूमि: क्यों उतरे लोग सड़क पर?
इंडिया गेट दिल्ली का ऐतिहासिक साइट, जहां अक्सर प्रदर्शन होते हैं। 2020 किसान आंदोलन से 2024 Agnipath विरोध तक यहां हंगामा रहा। इस बार बेरोजगारी दर 8.1% (CMIE डेटा), UPSC-PVT भर्ती घोटाले और महंगाई पर गुस्सा। युवा पोस्टर लेकर ‘जॉब्स फॉर यूथ’ चिल्ला रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन भीड़ बढ़ी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारी इंडिया गेट से संसद की तरफ बढ़े। पुलिस ने रोका, धक्कामुक्की हुई। एक वीडियो में पपर स्प्रे दिखा। 467 मिसिंग रिपोर्ट्स आईं, लेकिन ज्यादातर लोकेट हो गए। घायल 10-12, ज्यादातर मामूली।
कोर्ट प्रोसीडिंग्स: क्या हुआ सुनवाई में?
मजिस्ट्रेट ने 9 की बेल अप्लीकेशन सुनी। कहा कि IPC 186 (पुलिस ड्यूटी बाधा), 353 (लोक सेवक पर हमला) के तहत केस, लेकिन सबूत कम। बॉन्ड पर रिहा। पपर स्प्रे वाले 8 पर अलग FIR – IPC 324 (खतरनाक हथियार)। ये जेल में। वकील बोले, सेल्फ डिफेंस था। पुलिस ने CCTV फुटेज पेश की। अगली सुनवाई 5 दिसंबर।
नीचे टेबल में गिरफ्तारियों का ब्रेकडाउन:
| स्टेटस | संख्या | वजह | बॉन्ड/कस्टडी |
|---|---|---|---|
| बेल मिली | 9 | पुलिस से झड़प | 20,000 रुपये |
| अभी जेल में | 8 | पपर स्प्रे यूज | ज्यूडिशियल कस्टडी |
| पहले पुलिस कस्टडी | 4 | जांच के लिए | 2 दिन |
| कुल गिरफ्तार | 17 | – | – |
पुलिस का पक्ष: क्या कह रही दिल्ली पुलिस?
DCP ने कहा प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पपर स्प्रे मारा। 3 पुलिसकर्मी घायल। वर्दी फाड़ी गई। लेकिन कोई बड़ा हिंसा नहीं। प्रोटेस्ट रूट डायवर्ट करने को कहा था। अब इंडिया गेट पर 24/7 CCTV, ड्रोन सर्विलांस बढ़ा। भविष्य में परमिशन जरूरी।
सरकार ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक, लेकिन कानून हाथ में नहीं। AAP ने पुलिस एक्शन की निंदा की, BJP ने अराजकता बताया।
कानूनी पहलू: बेल कैसे मिली?
भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 – जीवन-अभिव्यक्ति अधिकार। CrPC 437 बेल प्रावधान। मजिस्ट्रेट ने देखा कि अपराध गंभीर नहीं, फर्स्ट टाइमर। पपर स्प्रे केस में IPC 307 मर्डर अटेम्प्ट जोड़ा जा सकता। वकीलों ने PIL दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस – 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने।
5 FAQs
- प्रश्न: इंडिया गेट प्रदर्शन में कितने गिरफ्तार हुए?
उत्तर: कुल 17, जिसमें 9 को बेल मिली। - प्रश्न: बेल पर क्या शर्तें?
उत्तर: 20 हजार रुपये बॉन्ड, पपर स्प्रे वाले जेल में। - प्रश्न: प्रदर्शन किस मुद्दे पर?
उत्तर: बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, किसान MSP। - प्रश्न: पुलिस का एक्शन क्यों?
उत्तर: बैरिकेड तोड़ना, पपर स्प्रे यूज। - प्रश्न: अगली सुनवाई कब?
उत्तर: 5 दिसंबर, कुछ पर IPC 307 जोड़ा जा सकता।
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