धनबाद । कालाबाजारी और जमाखोरी करना एक अपराध हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी करना न सिर्फ गैरकानूनी हैं,बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी हैं।उन्होंने दुकानदारों से अपील भी किया हैं कि ऐसा नहीं करें।अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।साथ ही लोगों से भी अपील हैं कि ऐसी जानकारी होने पर तुरंत अपने नजदीकी थाना में इसकी सूचना दें।इस प्रकार की शिकायतें आने के बाद ही पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया हैं।
आइए जानें कालाबाजारी और जमाखोरी के बारें में
जमाखोरी (Hoarding) और कालाबाजारी (Black Marketing) गैर-कानूनी हैं।
वस्तुओं को कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए अवैध रूप से बड़ी मात्रा में छिपा कर रखना,जमाखोरी हैं।
जबकि,छिपाई गई या प्रतिबंधित वस्तु को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर अवैध रूप से बेचना,कालाबाजारी हैं।
भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कालाबाजारी और जमाखोरी दंडनीय अपराध हैं।
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