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भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्या मामले में 16 आरोपियों को उम्रकैद

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वाराणसी। बहुचर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्या मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कुलदीप सिंह की अदालत ने इस हत्याकांड को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा दी।

यह मामला दो साल पुराना है। 12 अक्टूबर 2022 की शाम को भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में उनके घर के पास स्थित देसी शराब के ठेके पर की गई थी। दरअसल, शराब की दुकान पर सार्वजनिक रूप से शराब पीने को लेकर पशुपतिनाथ सिंह ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया।

घटना के दौरान मंटू सरोज, राहुल सरोज और उनके अन्य साथियों ने मिलकर लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से भाजपा नेता पर हमला बोल दिया। उस वक्त उनके पुत्र राजकुमार सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पिता को BHU के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घायल राजकुमार सिंह ने पुलिस को दिए गए बयान में सभी हमलावरों के नाम स्पष्ट रूप से बताए थे। इस आधार पर मृतक के दूसरे बेटे रूद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इस हृदयविदारक घटना के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे थे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था और न्याय की मांग को लेकर भाजपा और स्थानीय लोग लगातार सक्रिय थे।


फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर इसे पूर्व नियोजित और सामूहिक हमला मानते हुए सभी 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है,बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराधी किसी भी सूरत में सजा से नहीं बच सकते।

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