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नागालैंड में नया नियम: जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र सबूत, स्कूल एडमिशन-नौकरी सब बदल गया!

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Nagaland birth certificate rule, sole proof admissions jobs
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नागालैंड सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल एडमिशन, सरकारी नौकरी, DL, UID, मैरिज के लिए एकमात्र सबूत बनाया। 1474 सेंटर्स, देरी पर आसान नियम। 1969 एक्ट के 2023 संशोधन से लागू। पूरी जानकारी।

जन्म प्रमाण पत्र का जोर: नागालैंड में अब स्कूल-जॉब्स के लिए ये जरूरी, पुराने कागज बेकार?

नागालैंड में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य: एडमिशन-नौकरी सबके लिए एकमात्र प्रमाण, नए नियमों का दौर

नागालैंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र- सबके लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एडवाइजर एस सेथ्रोंक्यू संगताम ने बताया कि नागालैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) रूल्स 2024 लागू हो गए। ये 1969 के सेंट्रल एक्ट के 2023 संशोधन पर आधारित है, जो 1 अक्टूबर 2023 से देशभर में अमल में आया। राज्य विधानसभा ने फरवरी 2025 में नोटिफाई किया।

संगताम ने कहा, ‘जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हर नागरिक की कानूनी पहचान बनाता। वेलफेयर प्लानिंग के लिए जरूरी। ये निरंतर प्रक्रिया है- जन्म, मौत, शादी, तलाक सब कवर।’ 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट ही डेट-ऑफ-बर्थ और प्लेस का प्रूफ। स्कूल सर्टिफिकेट जैसे पुराने कागज अब चलेंगे नहीं। नागरिकों से अपील- समय पर रजिस्टर कराएं।

नए नियमों के फायदे

  • देरी 30 दिन से 1 साल: नोटरी एफिडेविट हटाया, सेल्फ-अटेस्टेड डॉक्यूमेंट + अथॉरिटी अप्रूवल काफी।
  • 1 साल बाद: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/SDM अप्रूवल से तेज।
  • बच्चे का नाम: अब्रिविएशन बैन, पूरा नाम।
  • एक्सेस: 1474 सेंटर्स- हर गांव में टीचर रजिस्ट्रार, CHC/PHC में नर्स, शहरों में DES ऑफिस/हॉस्पिटल।

पुराने vs नए नियम

पैरामीटरपुराना नियमनया नियम
देरी <1 सालनोटरी एफिडेविटसेल्फ-अटेस्ट + अप्रूवल
देरी >1 सालजटिल प्रोसेसDM/SDM अप्रूवल
नामअब्रिविएशन OKपूरा नाम अनिवार्य
प्रूफकई डॉक्ससिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट

क्यों जरूरी ये बदलाव?

  • डेटा एक्यूरेसी: वेलफेयर स्कीम्स के लिए।
  • पहचान: आधार, पासपोर्ट लिंक।
  • ट्रांसपेरेंसी: फर्जी डॉक्स रुकें।
  • डिजिटल इंडिया: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसान। नागालैंड में 90% कवरेज लक्ष्य।

रजिस्ट्रेशन कैसे?

  • जन्म: 21 दिन में।
  • गांव: आंगनवाड़ी/टीचर।
  • शहर: हॉस्पिटल/DES।
  • ऑनलाइन पोर्टल: crsorgi.gov.in।
  • फीस: फ्री 21 दिन में, देरी पर नाममात्र।

नागालैंड कन्टेक्स्ट

  • 16 जिले, 1500+ गांव।
  • ट्राइबल सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन कम था।
  • अब 100% कवरेज टारगेट।
  • हेल्थ-एजुकेशन लिंक मजबूत।

अन्य राज्य क्या?

  • केंद्र निर्देश: सभी फॉलो करें।
  • दिल्ली-UP: पार्शल लागू।
  • नागालैंड पहला फुल इंप्लीमेंट।
  • असर: 2026 से जॉब्स/एडमिशन में आसानी।

चुनौतियां

  • रिमोट एरिया: अवेयरनेस।
  • देरी केस: लाखों पेंडिंग।
  • ट्रेनिंग: रजिस्ट्रार्स को।
    सरकार कैंपेन चला रही।

नागरिक टिप्स

  • हॉस्पिटल डिस्चार्ज पर तुरंत अप्लाई।
  • नाम सही रखें, बदलना मुश्किल।
  • डुप्लिकेट: ऑनलाइन/लोकल सेंटर।
  • आधार लिंक: कॉमन सर्विस सेंटर।

ये नियम नागालैंड को डिजिटल स्टेट बनाएगा। जन्म प्रमाण पत्र आपकी पहचान। समय पर बनवाएं, भविष्य सुरक्षित।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

  1. नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट कब जरूरी?
    स्कूल एडमिशन, जॉब, DL, UID, मैरिज से।
  2. पुराने जन्मों के लिए?
    1 अक्टूबर 2023 से पहले भी लागू।
  3. देरी रजिस्ट्रेशन आसान?
    हां, एफिडेविट हटा, DM अप्रूवल।
  4. कहां बनवाएं?
    1474 सेंटर्स- गांव/शहर/हॉस्पिटल।
  5. नाम में छोटा करना?
    नहीं, पूरा नाम अनिवार्य।

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