मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पेंशन नियम 2026 को मंजूरी दी, अब अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियां परिवार पेंशन पा सकेंगी। NPS नियम भी अप्रैल 1 से लागू।
MP कर्मचारियों की बेटियों के लिए खुशखबरी: तलाकशुदा भी पेंशन की हकदार बनीं
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया: बेटियों को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीतियां मंजूर की गईं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी परिवार पेंशन की हकदार होंगी। यह प्रावधान मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2026 के रूल 44 के तहत जोड़ा गया है। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से पति, आश्रित माता-पिता और 25 साल तक के बच्चों तक सीमित थी। अब बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। BJP ने इसे महिलाओं के सम्मान का कदम बताया।
पुराने नियम क्या थे और नया बदलाव क्यों महत्वपूर्ण?
पहले मध्य प्रदेश में परिवार पेंशन के लिए पात्र सदस्य सीमित थे। पति/पत्नी, आश्रित बच्चे 25 साल तक, आश्रित माता-पिता। अविवाहित बेटियां 25 साल तक या शादी तक, लेकिन विधवा या तलाकशुदा बेटियों को स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नई नियमावली में इन्हें शामिल कर महिलाओं को लंबे समय तक आर्थिक सहारा दिया गया। यह केंद्र सरकार के कई नियमों से मेल खाता है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय का उदाहरण है। हजारों परिवार लाभान्वित होंगे।
नई पेंशन नियमावली 2026: क्या–क्या बदलाव आए?
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2026, पेंशन कम्यूटेशन नियम और NPS से जुड़े नियम मंजूर किए। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। प्रक्रियाएं सरल बनाई गईं, केस जल्द सुलझेंगे। पेंशन कम्यूटेशन कैलकुलेशन आसान होगा। ई-सर्विस बुक, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेंट्रल और स्टेट सर्विस कंबाइन। सस्पेंशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन का प्रावधान। NPS में सब्सक्राइबर की मौत पर फैमिली पेंशन। ग्रेच्युटी पेमेंट क्लियर।
NPS नियमों में क्या नया जोड़ा गया?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) नियम 2026 और ग्रेच्युटी नियम भी अप्रैल 1 से लागू। सब्सक्राइबर की मौत पर फैमिली पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ई-सर्विस बुक। सेंट्रल-स्टेट सर्विस कंबाइन। सस्पेंशन में सब्सक्राइबर-एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देरी पर जिम्मेदारी तय। रिटायरमेंट, रिजाइनेशन, डेथ पर क्लियर प्रक्रिया। पोस्ट-रिटायरमेंट जांच, ग्रेच्युटी से रिकवरी संभव। राज्य सरकार को नियम रिलैक्स करने का अधिकार। साढ़े सात लाख कर्मचारी प्रभावित।
महिलाओं के लिए यह कदम क्यों मील का पत्थर?
BJP मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल ने इसे मानवीय पहल कहा। कहा यह पेंशन नहीं, बेटियों के सम्मान की गारंटी है। तलाकशुदा बेटी को पेंशन मिलना सामाजिक न्याय देगा। कई राज्य पहले से ऐसा करते हैं। MP में अब महिलाओं को लाइफटाइम सपोर्ट। रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवारों को राहत। विपक्ष ने भी सराहना की। हजारों बेटियां लाभ लेंगी।
कैसे क्लेम करेंगी बेटियां: प्रक्रिया क्या रहेगी?
नई नियमावली से क्लेम प्रक्रिया सरल होगी। पेंशनर की मौत के बाद बेटी दावा कर सकेगी। दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण, तलाक डिक्री, विधवा प्रमाण। फाइनेंस डिपार्टमेंट नियम पब्लिश करेगा। ई-सर्विस बुक से ट्रैकिंग आसान। देरी पर जिम्मेदारी। रिटायर्ड को कम्यूटेशन कैलकुलेटर मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई।
कैबिनेट के दूसरे फैसले: पेंशन से आगे क्या?
कैबिनेट ने आहार अनुदान, इंटीग्रेटेड हॉस्टल स्कीम, CM राइज स्कूल, आवास सहायता जैसी योजनाओं को निरंतरता दी। गेहूं उपार्जन पंजीयन फरवरी-मार्च। 2026-27 बजट 18 फरवरी को। सत्र 16 फरवरी से। विकासोन्मुखी बजट का वादा। जनजातीय, स्वास्थ्य योजनाओं पर फोकस।
कर्मचारियों के लिए कुल फायदा क्या?
ये नियम OPS और NPS दोनों को कवर करते हैं। पुरानी पेंशन को एकीकृत किया। रिटायर्ड को आसानी। NPS में ग्रेच्युटी क्लियर। महिलाओं को विशेष लाभ। साढ़े सात लाख कर्मचारी, लाखों रिटायर्ड प्रभावित। MP पेंशन पोर्टल पर अपडेट। सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल।
FAQs (Hindi)
- प्रश्न: MP में कौन सी बेटियां पेंशन पा सकेंगी?
उत्तर: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां परिवार पेंशन की हकदार होंगी, रूल 44 के तहत। - प्रश्न: कब से लागू होंगे नए नियम?
उत्तर: मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। - प्रश्न: NPS में क्या नया प्रावधान?
उत्तर: मौत पर फैमिली पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सस्पेंशन कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी क्लियर। - प्रश्न: कैबिनेट ने NPS ग्रेच्युटी नियम क्या मंजूर किए?
उत्तर: NPS के तहत ग्रेच्युटी पेमेंट, पोस्ट-रिटायरमेंट जांच, रिकवरी प्रावधान। - प्रश्न: कौन सी योजनाओं को निरंतरता मिली?
उत्तर: आहार अनुदान, CM राइज स्कूल, आवास सहायता, छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति।
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