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निजी वाहन 8 मिनट से ज्यादा रुकेंगे तो लगेंगे ₹150 से ₹300 तक के चालान, देखें नए नियम

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Kempegowda Airport’s New Policy to Curb Congestion: Private Cars Face Heavy Fines
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बेंगलुरु एयरपोर्ट ने पिक-अप जोन में निजी वाहनों के लिए 8 मिनट की सीमा लगाई, इसके बाद ₹150 से ₹300 तक जुर्माना। गैर-आधिकारिक रुकावट पर कड़ी कार्रवाई। 

बेंगलुरु एयरपोर्ट की सख्ती: निजी वाहन अगर 8 मिनट से ज्यादा रुके तो जुर्माना और ड्राइविंग रोक

बेंगलुरु एयरपोर्ट ने पिक-अप जोन में निजी वाहनों के लिए लगाया 8 मिनट का टाइम लिमिट

बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (KIA) ने एक नया नियम लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 दिसंबर से, arrival पिक-अप जोन में निजी (व्हाइट-बोर्ड) वाहनों के लिए अधिकतम 8 मिनट रुकने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई वाहन इस समय सीमा से अधिक रुका तो उसे ₹150 से लेकर ₹300 तक का जुर्माना देना होगा और 18 मिनट से ज्यादा रुकने पर वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन तक टो किया जाएगा।

यह कदम यात्री आवागमन को बेहतर बनाने, लॉन्ग ड्राइविंग के कारण बढ़ती ट्रैफिक जाम को कम करने, और विमानतल पर सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

नई पाबंदियां और जुर्माने की डिटेल्स

  • 0 से 8 मिनट तक निजी वाहनों के लिए पूरी तरह से फ्री।
  • 8 से 13 मिनट तक ₹150 का जुर्माना।
  • 13 से 18 मिनट तक ₹300 का जुर्माना।
  • 18 मिनट से ज्यादा रुकी हुई कारें टो की जाएंगी।

कमर्शियल वाहनों के लिए अलग पाबंदियां
पीली नंबर वाली टैक्सियों और इलेक्ट्रिक कैब्स को केवल निर्धारित पार्किंग जोन में पार्क करना होगा। टर्मिनल 1 के लिए P3, P4 और टर्मिनल 2 के लिए P2 जोन अनिवार्य किए गए हैं। इन वाणिज्यिक वाहनों को पहले 10 मिनट तक मुफ्त पार्किंग मिलेगी।

क्यों जरूरी है ये बदलाव?
KIA, जो भारत का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, पर रोजाना लगभग 1.3 लाख यात्री आते हैं। करीब 1 लाख वाहन रोजाना एयरपोर्ट के सड़क नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिससे लैंडसाइड सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। खासकर टर्मिनल के सामने ड्रोप-ऑफ और पिक-अप लेन में अत्यधिक ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है।

BIAL के मुताबिक, निजी वाहनों और कैब्स के लंबे समय तक रुकने से कृत्रिम जाम बनता है, जिससे यात्री असुविधा और सुरक्षा के खतरे पैदा होते हैं। नए नियमों के कारण ट्रैफिक प्रवाह बेहतर होगा और अनुमति के बिना पार्किंग रोकी जा सकेगी।

BeCabWise अभियान और यातायात सुधार की पहल
BIAL का यह अभियान #BeCabWise के तहत संचालित है, जो पिक-अप ऑपरेशन्स को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़िटल साइनज, जागरूकता और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट परिसर में ट्रैफिक जाम को खत्म करना, यात्री अनुभव को सहज बनाना और बोर्डिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।

प्रमुख उद्धरण
Hari Marar, BIAL के एमडी और सीईओ ने कहा, “हम यात्री ट्रैफिक बढ़ने के साथ-साथ पिक-अप जोन में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं ताकि सभी यात्री सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव कर सकें।”

5 FAQs

  1. बेंगलुरु एयरपोर्ट में निजी वाहन कब तक रुक सकते हैं?
  • अधिकतम 8 मिनट बिना जुर्माने के, फिर ₹150 से ₹300 तक जुर्माना।
  1. अगर कोई वाहन 18 मिनट से ज्यादा रुका तो क्या होगा?
  • वाहन पुलिस स्टेशन तक टो किया जाएगा, जुर्माना और टोइंग शुल्क लगेंगे।
  1. कमर्शियल वाहनों के लिए क्या नियम हैं?
  • इन्हें अलग पार्किंग जोन में ही 10 मिनट तक मुफ्त रुकने की अनुमति।
  1. जुर्माना कितना लगेगा यदि समय सीमा उल्लंघन हुआ?
  • ₹150 (8-13 मिनट), ₹300 (13-18 मिनट)।
  1. पिक-अप जोन में लंबे समय रुकने से क्या समस्या होती थी?
  • ट्रैफिक जाम, सुरक्षा जोखिम और यात्री असुविधा।
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