Home Breaking News कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला- मौत के पहले दिया गया बयान एक निर्णायक सबूत,सजा के लिए काफी…
Breaking NewsTop Newsपश्चिम बंगालराज्य

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला- मौत के पहले दिया गया बयान एक निर्णायक सबूत,सजा के लिए काफी…

Share
Share

DESK :  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसू बसाक और न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे की एक खंडपीठ ने एक बार फिर दोहराया है कि मौत से पहले दिया गया बयान एक निर्णायक सबूत है, जो आरोपी को सजा दिलाने के लिए स्वीकार्य है. इसलिए अगर किसी ने पूरे होश में मौत से पहले बयान दिया है तो उसे एक निर्णायक सबूत माना जाएगा. अदालत ने विस्तार से बताया कि दोषसिद्धि केवल मौत से पहले के बयान के आधार पर ही की जा सकती है. इसकी दूसरे सबूतों से पुष्टि करना कानून का एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, यह केवल विवेक का नियम है.

[ads1]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

लाइव लॉ की एक खबर में कहा गया है कि इसके अलावा हाईकोर्ट की पीठ ने ये भी कहा कि जांच रिपोर्ट में कमियों के कारण सामने रखे गए दूसरे अन्य सबूतों को खारिज नहीं किया जाएगा. किसी को केवल अभियोजन पक्ष की एक चूक के आधार पर बरी नहीं किया जाएगा, जबकि सबूत का पूरा रिकॉर्ड आरोपी के खिलाफ है.

[ads2]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

आईपीसी की धारा 498-ए और 302 के तहत दायर एक अभियोजन मामले में कहा गया है कि आरोपी जहां रहता था, वहां उसका बार-बार अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था. झगड़े की अंतिम घटना में वे जिस घर में रहते थे, उसी में आरोपी ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. मृतक महिला और आरोपी की शादी साल 2003 में हुई थी. आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी वजह से उसके साथ लगातार मारपीट करता था.

[ads3]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं पायी और आरोपी को आईपीसी की धारा 498-ए और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया. जो मृतक द्वारा दिए गए मौत के पहले के बयान, साक्ष्य और जांच के दौरान हासिल किए गए सबूतों के आधार पर किया गया था. अपीलकर्ता यानी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष खुद को बरी करने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया. जिसने आरोपी को उसकी पत्नी की मौत का दोषी पाया गया था. जो कि मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाने के कारण हुई थी.

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

धनबाद में धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू

अभियान से जरूरतमंद व्यक्तियों को मिल रहा लाभ : उपायुक्त पहले दिन...

अंचल अधिकारी ने कबड्डी खिलाड़ियों को किट खरीदने हेतु उपलब्ध कराई सहायता राशि

धनबाद : अंचल अधिकारी बलियापुर प्रवीण कुमार सिंह ने बलियापुर के प्रधानखंता...

समाहरणालय सभागार से की गई धरती आबा जनभागीदारी अभियान की शुरुआत

एडीएम लॉ एंड आर्डर ने किया लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण...