बेतिया। राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत संचालित “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। अब तक यह योजना केवल 12वीं पास युवक/युवतियों को लाभ प्रदान करती थी, लेकिन संशोधन के बाद स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) पास युवक/युवतियों को भी योजना का लाभ मिलेगा प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र प्रेम प्रकाश दिवाकर ने बताया कि संशोधन के अनुसार, योजना का लाभ 20 से 25 वर्ष तक की आयु वाले ऐसे युवक/युवतियों को मिलेगा, जो स्वरोजगार, सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी) में नहीं हैं और अध्ययनरत नहीं हैं लाभार्थियों को रोजगार तलाशने में मदद हेतु 1000/- रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष तक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कौशल विकास संबंधित नि:शुल्क प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। आवेदक को प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र समर्पित करने तक अंतिम पांच माह की राशि जारी नहीं की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- 10वीं का अंक प्रमाणपत्र/मूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सहित)
- 12वीं का अंक प्रमाणपत्र/मूल प्रमाण पत्र
- स्नातक का अंक प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
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