दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद वाहनों के प्रदूषण नियम तोड़ने पर 20,000 से ज्यादा चालान जारी किए गए हैं, जिससे शहरी हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
GRAP-2 के नियमों के तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कठोर कार्रवाई
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-2 के तहत अब तक 20,000 से अधिक वाहनों को चालान किया गया है। यह कड़ी कार्रवाई 19 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई और इसमें मुख्य रूप से उन वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके पास वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं है।
दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा ने ANI से कहा, “यह एक व्यापक प्रवर्तन अभियान है जिसमें ज्यादातर चालान उन वाहनों के खिलाफ जारी किए गए हैं जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं था। प्रत्येक चालान पर 10,000 रुपये का जुर्माना है।”
GRAP-2 के नियमों के अंतर्गत, ट Raffic Police को आदेश दिया गया है कि वे BS-III और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल चलित वाणिज्यिक वाहन जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर प्रवेश न दें। इन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू हो गया है।
हालांकि BS-IV मानकों वाले ट्रकों को 31 अक्टूबर 2026 तक परिचालन की अनुमित दी गई है। इसके अलावा, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को समस्त वर्ष में बिना रोकटोक चलने की छूट है।
कृपया यातायात नियमों और प्रदूषण नियंत्रण का पालन करें और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें ताकि शहर में हवा की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो सके।
FAQs
- GRAP-2 के तहत दिल्ली में कितने चालान हुए हैं?
20,000 से ज्यादा। - GRAP-2 नियम अनुसार किन वाहनों पर प्रतिबंध है?
गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और उससे कम मानकों वाले डीजल और पेट्रोल वाणिज्यिक वाहन। - क्या BS-IV वाहनों को अनुमति है?
हां, 31 अक्टूबर 2026 तक। - प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है?
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्त जांच और चालान जारी कर रही है। - नागरिकों को क्या करना चाहिए?
प्रदूषण नियमों का पालन और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना।
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