Home झारखण्ड तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के पालन के लिए चलाया छापामारी अभियान
झारखण्डराज्य

तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के पालन के लिए चलाया छापामारी अभियान

Share
Share

धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉ मंजू दास तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने धनबाद स्टेशन रोड क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम – 2003 की धारा 4 एवं धारा 6ए के अनुपालन के लिए छापामारी अभियान चलाया।

छापामारी दल ने 25 दुकानों की जाँच की। जिसमें कोटपा 2003 की धारा 4 तथा 6ए का उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले 14 दुकानदारों को 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापन वाले पोस्टर हटाए गए, जो कोटपा 2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंधित है। वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई होटलों का निरीक्षण किया तथा होटल संचालक को साफ सफाई रखने का निर्देश दिया।

अभियान में राहुल कुमार, जिला सलाहकार, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, आदि शामिल थे।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

झारखण्ड विधानसभा की आश्वासन समिति ने की विभिन्न मामलों की समीक्षा

धनबाद : झारखण्ड विधानसभा की आश्वासन समिति ने गुरुवार को समिति के...

सहायक उपकरण के लिए 428 दिव्यांग बच्चे चिह्नित

धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन द्वारा जिले के सभी...