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सेवा का अधिकार सप्ताह 21 से 28 नवम्बर तक

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धनबाद । राज्य सरकार ने “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में  21 से 28 नवम्बर 2025 तक मनाये जाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को “झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 ” को प्राथमिकता देते हुए आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इस कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर “झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही इन शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी आम-जन तक पहुँचाने हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

इस कार्यक्रम अन्तर्गत जिले की सभी पंचायतों में कम-से-कम एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों का सम्पादन किया जाएगा :-

शिविर में आवेदनों की प्राप्ति :-

  • आम जनों से “झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध सेवाओं एवं तत्सम्बंधी समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे।
  • इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे।
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • नया राशन कार्ड
  • दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन
  • भूमि की मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड)
  • भूमि धारण प्रमाण पत्र
  • विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन
  • उपरोक्त के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध आम जनों से जुड़ी अन्य सेवाओं तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण :-

प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण करते हुए समाधान / निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाएगा तथा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदनों की ट्रेकिंग भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

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