Home उत्तर प्रदेश पति की सैलरी जानने के लिए पत्नी ने दाखिल किया RTI… निकाल लिया पूरा चिट्ठा!
उत्तर प्रदेशराज्य

पति की सैलरी जानने के लिए पत्नी ने दाखिल किया RTI… निकाल लिया पूरा चिट्ठा!

Share
Share

AARYAANEWS DESK: पति और पत्नी के संबंधों पर किस्से, कहानियां और चुटकुले तो तमाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां एक महिला ने पति की कमाई के बारे में जानने के लिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया। नियमों के आधार पर जानकारी नहीं मिलने पर महिला ने दिल्ली तक संघर्ष किया। वह केंद्रीय सूचना आयोग तक गईं, जहां से उन्हें राहत मिली है।

[ads1]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला काफी पुराना है। महिला का अपने पति से अलगाव चल रहा था। अलग होने के बाद महिला ने गुजारा भत्ता के लिए दावा किया, जिस पर पति ने पर्याप्त इनकम नहीं होने का हवाला दिया। इसके बाद महिला ने बरेली आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से RTI के तहत जानकारी मांगी।

[ads1]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

महिला ने यह जानना चाहा कि उनके पति की आय कितनी है। इस पर विभाग ने संबंधित व्यक्ति की सहमति नहीं होने का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। महिला ने इसके बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का रुख किया, लेकिन वहां से भी खाली हाथ ही वापस लौटीं। हालांकि महिला ने हार नहीं मानी और वह केंद्रीय सूचना आयोग की चौखट पर पहुंच गईं।

[ads3]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

सूचना आयोग ने पूरे मामले को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आयोग ने कहा कि महिला को अपने पति की आय को जानने का हक है। इस संबंध में सूचना जारी की जा चुकी है। आयकर अधिकारियों ने बताया कि अलग प्रकोष्ठ में अलग सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

बिजनौर के बैराज रोड पर मेरठ पौड़ी हाईवे 119 पर निर्माणधीन पुल भर भरा कर गिर पड़ा

बिजनौर के बैराज रोड पर मेरठ पौड़ी हाईवे 119 पर निर्माणधीन पुल...

बाबरी मस्जिद की शहादत को एएमयु छात्रों ने ब्लैक डे मना कर किया याद

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जुमे की नमाज के बाद...

रायबरेली में दबंगों पर जरा भी पुलिस का खौफ नहीं

रायबरेली में दबंगों पर जरा भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ...

6 दिसंबर को लेकर अलीगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर

6 दिसंबर को लेकर अलीगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर ड्रोन कैमरे से...