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Supreme Court ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर दो दिन ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की छूट

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Supreme Court permits use of green crackers during Diwali
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Supreme Court ने दिवाली पर दो दिन तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी, दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरणीय उत्सव की दिशा में कदम।

Supreme Court ने दिवाली पर दो दिन ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाली के दौरान दो दिन केवल ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी है। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यह रियायत ‘अभी के लिए’ लागू करने की बात कही।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने यह मांग की कि ग्रीन क्रैकर्स को सुबह के दो घंटे तक भी जलाने की अनुमति दी जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न समुदाय रहने के कारण त्योहार अलग-अलग समय मनाए जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे उत्सवों पर बिना समय प्रतिबंध के ग्रीन क्रैकर्स जलाने की छूट मिलनी चाहिए।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित निर्माताओं को ग्रीन क्रैकर्स बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उनकी बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखा गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी उत्पादन पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार त्योहारों के दौरान ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग का समर्थन करेगी, ताकि नागरिक जिम्मेदारी के साथ उत्सव मना सकें और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो।

ग्रीन क्रैकर्स

  • पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाना।
  • स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व अन्य प्रदूषण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।

  • ग्रीन क्रैकर्स निर्माण प्रमाणित कारखानों द्वारा ही होगा।
  • दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर अभी भी नियंत्रण रहेगा।
  • उपयोग के समय में सुप्रीम कोर्ट ने सीमित ढील दी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिवाली के उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और प्रदूषण नियंत्रित रहेगा। प्रशासन द्वारा नियमों का सही पालन इस पहल को सफल बनाएगा।


FAQs

  1. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग के लिए कितने दिन अनुमति दी?
    • दो दिन की अनुमति दी गई है।
  2. क्या दिल्ली-एनसीआर में परंपरागत पटाखे जलाने की अनुमति है?
    • नहीं, परंपरागत पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है।
  3. ग्रीन क्रैकर्स का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है?
    • ये कम प्रदूषण फैलाते हैं और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।
  4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया?
    • कुछ कानूनी दलीलों के तहत सुबह के दो घंटे की अनुमति की मांग की गई है, पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
  5. दिल्ली सरकार का ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग पर क्या रुख है?
    • दिल्ली सरकार इसका समर्थन करती है और सुरक्षित उत्सव के लिए अधिकार देती है।
  6. ग्रीन क्रैकर्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है?
    • केवल प्रमाणित निर्माताओं को उत्पादन की अनुमति है।
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