Home झारखण्ड शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं होनी चाहिए मादक पदार्थों की बिक्री – उप विकास आयुक्त
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शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं होनी चाहिए मादक पदार्थों की बिक्री – उप विकास आयुक्त

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दवाई दुकानों की औचक जांच करने का निर्देश

धनबाद : उप विकास आयुक्त सादात अनवर की अध्यक्षता में नेशनल नार्कोटिक्स कोर्डिनेशन (एनकोर्ड) की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर उन्होंने नशे की गिरफ्त से बच्चों, किशोरों व युवाओं को दूर रखने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूल व शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। नशा का सेवन करने से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वे विभिन्न बीमारियों से ग्रसीत हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना होगा।

वहीं उप विकास आयुक्त ने बैठक में मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर को दवाई दुकानों की औचक जांच करने, नकली दवा के विरुद्ध अभियान चलाने, बिल की जांच करने, कुछ दवाइयों के सैंपल की जांच कराने, प्रतिबंधित दवा की बिक्री नहीं हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने नशीली वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण के लिए निरंतर अभियान चलाने, छात्र-छात्राओं को नशा के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने तथा सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में एन्टी ड्रग टीम का गठन करने का निर्देश दिया।

इसके बाद उप विकास आयुक्त ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने कोटपा अधिनियम 2003 के तहत व्यापक रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया।

बैठक में सहायक आयुक्त उत्पाद राम लीला रवानी, डीएसपी मुख्यालय 1 शंकर कामती, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी, ड्रग इंस्पेक्टर राजेश कुमार, विरेन्द्र कुमार, जिला तंबाकू नियंत्रण सेल से डॉ मंजू दास, जिला सलाहकार राहुल कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता शुभंकर मैत्रा के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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