तुर्की की अदालत ने 78 लोगों की मौत वाले होटल आग हादसे में होटल मालिक और 10 अन्य को लापरवाही का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
तुर्की की अदालत ने होटल मालिक और 10 अन्य को 78 मौतों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
तुर्की की एक अदालत ने शुक्रवार को बोलू प्रांत के कारटलकाया स्की रिसॉर्ट में हुए भयंकर होटल अग्निकांड में लापरवाही के लिए होटल मालिक हलीत एर्गुल और अन्य 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह अग्निकांड 21 जनवरी 2025 को ग्रैंड कारटल होटल में हुआ था, जब विद्यालयों की छुट्टियों के दौरान 78 लोग जलकर मारे गए और 133 अन्य घायल हुए। मृतकों में 34 बच्चे भी शामिल थे जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे।
अदालत ने होटल मालिक के साथ-साथ उनकी पत्नी, दो बेटियों, होटल के प्रबंधक, उप महापौर और उप अग्निशमन प्रमुख को “हत्या की संभावना के साथ लापरवाही” का दोषी ठहराया। उन्हें बच्चों की मौत के लिए आजीवन जेल की सजा मिली और अन्य 44 मृतकों के लिए 25 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। आरोपी दोष को अस्वीकार कर रहे हैं और अपील करने की संभावना है।
अग्निकांड की जांच में पता चला कि आग एक इलेक्ट्रिक ग्रिल से निकली चिंगारी ने कूड़ेदान को जला दिया था, जिससे लिक्विड पेट्रोलियम गैस का पाइप फट गया और आग फैल गई। खराब सुरक्षा उपाय, जैसे स्मोक निकलने की व्यवस्था न होना, फायर अलार्म का खराब होना, कर्मचारियों की अपर्याप्त प्रशिक्षण और पानी छिड़कने वाली व्यवस्था का अभाव ने स्थिति को और खराब कर दिया। इसके अलावा निकासी के लिए वैकल्पिक रास्तों और आपातकालीन प्रकाश और संकेतों की कमी ने कई को फंसा दिया।
अतिथियों और स्टाफ को खिड़कियों से कूद कर या चादरों की मदद से बचाव करना पड़ा। यह हादसा तुर्की में गहरी संवेदना और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग लेकर आया। परिवारों ने अदालत के बाहर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):
- ग्रैंड कारटल होटल आग किस कारण से लगी थी?
- इस मामले में किसे दोषी ठहराया गया?
- दोषियों को क्या सजा दी गई?
- इस घटना से कितने लोग मरे और घायल हुए?
- क्या आरोपी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं?
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