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टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने वेणु श्रीनिवासन की तीन साल के लिए पुनर्नियुक्ति की पुष्टि की

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वेणु श्रीनिवासन को सर डोराबजी टाटा ट्रस्ट में तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया, जो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट के अनुरूप है।

वेणु श्रीनिवासन को सर डोराबजी टाटा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष और ट्रस्टी नियुक्त किया गया

टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन इमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को तीन वर्षों के लिए सर डोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) का ट्रस्टी और उपाध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। यह निर्णय महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 2025 के नियमों और विनियमों के अनुपालन में लिया गया है।

24 अक्टूबर को श्रीनिवासन को स्थायी ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन यह नियुक्ति सितंबर 1 से प्रभावी नए एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, जिसमें सार्वजनिक चैरिटी बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-चौथाई तक ही स्थायी ट्रस्टी रखने की सीमा निर्धारित की गई है।

SDTT बोर्ड में सात सदस्य हैं, जिसमें वर्तमान में केवल नोएल टाटा ही एकमात्र स्थायी ट्रस्टी हैं। कानून के अनुसार, दो स्थायी ट्रस्टी होने के लिए बोर्ड की संख्या आठ होनी चाहिए। इस कारण अक्टूबर 18 की नियुक्ति पद्धतिगत रूप से अमान्य मानी गई।

टाटा ट्रस्ट्स ने इस मुद्दे पर कई वरिष्ठ वकीलों और एक टॉप लॉ फर्म से सलाह ली। बोर्ड ने 12 नवंबर 2025 से प्रभावशील होने वाली तीन साल की अवधि के लिए वेणु श्रीनिवासन को फिर से ट्रस्टी नियुक्त करने का फैसला किया। साथ ही उन्हें SDTT का उपाध्यक्ष भी नामित किया गया।

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट की धारा 30A के तहत, ऐसे ट्रस्टी जिनकी नियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी हो, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक बाकी ट्रस्टी उन्हें सर्वसम्मति से पुनर्नियुक्त न कर दें।

टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व अध्यक्ष जेआरडी टाटा और रतन टाटा ने भी इस तरह की नियुक्ति परिष्कृत की थी, जिसमें ट्रस्टी के कार्यकाल को निर्धारित किया जाता है।

यह पुनर्नियुक्ति SDTT की नेतृत्व क्षमता को सुनिश्चित करने और कानूनी आवश्यकताओं के पालन का एक महत्वपूर्ण कदम है।

FAQs:

  1. वेणु श्रीनिवासन को पुनर्नियुक्त करने का कारण क्या था?
  2. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट में ट्रस्टी की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावधान हैं?
  3. SDTT बोर्ड की वर्तमान संरचना क्या है?
  4. नोएल टाटा की भूमिका SDTT में क्या है?
  5. ट्रस्टी की अवधि समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है?
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