केरल के POCSO अदालत ने मां और सौतेले पिता को नाबालिग लड़की के बार-बार यौन शोषण के लिए 180 साल की कड़ी जेल की सजा और 11.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में केरल कोर्ट ने मां और सौतेले पिता को दी 180 साल की कठोर सजा
केरल के मन्जेरी में विशेष POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की के बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में उसकी मां और सौतेले पिता को 180-180 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोनों को 11.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर अतिरिक्त 20 साल की सजा होगी।
विशेष POCSO कोर्ट के न्यायाधीश अशरफ AM ने भारतीय दंड संहिता (IPC), POCSO अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी सौतेले पिता ने पीड़िता को धमकी दी थी कि उसके सिर में छुपा कैमरा लगा दिया गया है और किसी भी दुष्कर्म की जानकारी देने पर इसका पता चल जाएगा। पीड़िता को दुरुपयोग के पहले शराब पिलाई गई।
सौतेला पिता 2019 से 2021 के बीच विभिन्न किराए के मकानों में लड़की का लगातार यौन उत्पीड़न करता रहा, जबकि उसकी मां ने इस अपराध में उसका साथ दिया, उस अपराध को बढ़ावा दिया और उसे छुपाया। यह मामला मलप्पुरम की वनिथा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था।
अभियोजना की जिम्मेदारी रजिया बंगालत ने संभाली थी, जबकि विशेष लोक अभियोजक ए. सोमसुंदरन ने मामले का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना वसूली के बाद पीड़िता को दिया जाएगा और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया कि वे पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करें।
दोषियों को तवानूर जेल में स्थानांतरित कर सजा पूरी करने का आदेश दिया गया है।
FAQs
- केरल में मां-सौतेले पिता को किस अपराध में सजा मिली?
नाबालिग लड़की के लगातार यौन शोषण में। - कुल कितनी सजा दी गई है?
180 साल की कठोर जेल की सजा प्रत्येक आरोपी को। - जुर्माने की राशि कितनी है?
₹11.75 लाख प्रत्येक। - आरोपी किस तरह की धमकी देते थे?
पीड़िता के सिर में छुपा कैमरा होने की धमकी। - अदालत ने पीड़िता को क्या राहत दी?
अदालत ने मुआवजे के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया।
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