Home Top News हाईकोर्ट का फैसला, कहा- निकाह करने के लिए मुस्लिम लड़की का बालिग होना जरूरी नहीं
Top Newsपंजाबराष्ट्रीय न्यूजहरियाणा

हाईकोर्ट का फैसला, कहा- निकाह करने के लिए मुस्लिम लड़की का बालिग होना जरूरी नहीं

Share
Share

पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि निकाह के लिए एक मुस्लिम लड़की का 18 साल की उम्र पार करना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लड़की युवा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उसे किसी से भी निकाह करने का अधिकार है। पंजाब के मोहाली के एक मुस्लिम कपल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जज अल्का सरीन ने यह फैसला सुनाया।

बता दें कि मोहाली के प्रेमी युगल ने याचिका दायर की थी कि  वे मुस्लिम रीति-रिवाजों से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों के परिवार वाले इस शादी से नाराज हैं और उनके जीवन की सुरक्षा को खतरा है। युवक की उम्र 36 साल और लड़की की उम्र 17 साल है। लड़की के परिवार के सदस्यों ने कहा कि लड़की नाबालिग है,  इसलिए उसे उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने जनवरी में शादी की थी और तब से उसका जीवन खतरे में है। शादी के बाद दोनों ने सुरक्षा के लिए मोहाली के एसएसपी से भी संपर्क किया था, लेकिन वहां से कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। एसएसपी द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।  कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए कि इस मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने की करवाई जाए।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

पंजाब में 6 दवाएँ और IV फ्लूइड्स अब उपयोग नहीं होंगे, रेड अलर्ट जारी

पंजाब सरकार ने अस्पतालों में गंभीर प्रतिक्रिया की रिपोर्ट के बाद छह...

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्‍णन ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्‍णन ने संविधान सदन में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण...

अंडरपास एवं सड़क निर्माण कार्य में अंकित राशि से अधिक रुपया भुगतान मामले में जांच की मांग

तेलोटाड़ के समीप अंडरपास एवं सड़क निर्माण का कार्य का एग्रीमेंट से...

चार्ली चैपलिन द्वितीय हीरो राजन कुमार ने कहा जापान एक स्वच्छ देश

नई दिल्ली। हीरो राजन कुमार ने जापान में अपना 5355वां लाइव शो...