Home झारखण्ड परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में बीएनएसएस की धारा – 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी।
झारखण्डराज्य

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में बीएनएसएस की धारा – 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी।

Share
Share

मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के दौरान,परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में बीएनएसएस की धारा – 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी।

धनबाद । अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने आगामी 3 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में 2 फरवरी 2026 की रात्रि 12:00 बजे से परीक्षा की प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची के निर्देश पर धनबाद जिले में आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा – 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसे लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में 2 फरवरी 2026 की रात्रि 12:00 बजे से परीक्षा की प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक भीड़ लगाने, अनावश्यक घुमने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, हथियार लेकर चलने, मटरगश्ती करने, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करने तथा इसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करने इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक) 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक 96 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 09:45 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी तथा इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)‌ 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक 81 परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्ति गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी, सभी स्टेटिक दंडाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी, सभी ओपी प्रभारी को उपरोक्त निषेधाज्ञा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 197 विकास योजनाओं की दी सौगात.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सेरेंगसिया के शहीदों को नमन- सह – परियोजनाओं के...

मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी।

वीडियो कॉल से की जाएगी स्कूलों की मॉनिटरिंग, सभी परीक्षा केंद्रों पर...

महापौर के 8 व वार्ड पार्षद के 93 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री।

धनबाद । नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को महापौर पद के...

महापौर के पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन।

धनबाद । नगर निकाय चुनाव में महापौर के पद के लिए सोमवार...