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9 करोड़ टैक्स घोटाला मामला : आरोपी आरटीओ कर्मचारी की अग्रिम जमानत खारिज।

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Rs 9 crore tax scam case: Anticipatory bail of RTO employee accused of missing documents rejected.
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9 करोड़ टैक्स घोटाला मामला : दस्तावेज गायब करने के आरोपी आरटीओ कर्मचारी की अग्रिम जमानत खारिज।

डिंडोरी (मध्यप्रदेश) । मध्य प्रदेश के डिंडौरी में करीब 9 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला परिवहन कार्यालय के सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोप है कि बकाया टैक्स से जुड़ी मूल फाइलें ही गायब कर दी गईं, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ।

डिंडौरी जिले में परिवहन विभाग से जुड़े इस मामले में आरोपी पुष्पकुमार प्रधान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, संजय केसवानी और साधना केसवानी के नाम पर दर्ज करीब 16 यात्री वाहनों पर वर्ष 2006 से 2026 के बीच टैक्स वसूली के नोटिस जारी किए गए थे।

लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया। आरोप है कि परिवहन कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 पुष्पकुमार प्रधान ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और बकाया टैक्स से जुड़ी मूल नस्तियां सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें गुम या नष्ट कर दिया।

मामले में अपराध क्रमांक 38/2026 दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इससे शासन को करीब 9 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचने की बात सामने आई है।

आरोपी पुष्पकुमार प्रधान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

लेकिन डिंडौरी स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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