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सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को झटका, याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

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नई दिल्ली।  महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरोप लगाने वाले पूर्व सीपी परमबीर सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि मामले में लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अपनी याचिका बंबई उच्च न्यायालय में दायर करें।

अदालत ने टिप्पणी की कि परमबीर सिंह ने याचिका में जिन निर्देशों की मांग की है। उन सभी मामलों में बंबई उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। परमबीर सिंह ने दो साल का तय कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगभग सभी राज्यों में पुलिस सुधार पर अमल के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है। लेकिन राजनैतिक संकट पैदा होने पर ही अदालत में इस मामले को उठाया जाता है। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने और गृहमंत्री अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई थी।

बाद में परमबीर सिंह की ओर से बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की गई है।

 

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