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Supreme Court से Waseem Rizvi को तगड़ा झटका, कुरान से 26 आयतें हटाने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा मिला है। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने मांग की थी कि  कुरान से 26 आयतें हटा दी जाएं। रिजवी की इस मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इतनी ही नहीं कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि कुरान की 26 आयतों को हटाया जाना चाहिए। रिजवी की दलील थी कि इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है और धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाला हैं इसके साथ ही ये आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाला हैं।

गौरतलब है कि  कुरान से इन आयतों को बाहर निकालने की मांग करने पर रिजवी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों एवं धर्म गुरुओं ने तीखी नाराजगी जाहिर की थी। इस पर रिजवी ने अपनी मांग को लेकर बीते 11 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि रिजवी की मांग पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन भी हुए। रिजवी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और बरेली में केस भी दर्ज हुए हैं।

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