Home Breaking News वैक्सीनेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा प्लॉन
Breaking Newsउत्तर प्रदेश

वैक्सीनेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा प्लॉन

Share
Share

लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोराना संक्रमण पर जल्दी काबू पाने के लिए वैक्सीन खरीदने की लंबी टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बजाए वैक्सीन निर्माताओं से भारतीय राजनयिक के जरिये सीधा संवाद करे। कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य तीन से चार माह में पूरा कर लिया जाए तभी इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा तेजी से फैल रहे संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका के बीच अब तक किया गया प्रयास बेकार हो जाएगा।

इतना ही नहीं अदालत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने का रास्ता सुझाया है और पूछा है कि इस प्रक्रिया को सरकार कैसे अंजाम देगी। कोर्ट ने टीकाकरण कार्यक्रम पर भी अगली सुनवाई पर योजना मांगी है। याचिका की सुनवाई 11 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रयास करे कि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और वैक्सीन बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियमों में ढील दी है। वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी और इसे कोई भी खरीद सकता है। सरकार की तरफ से बताया गया कि मई में साढ़े आठ करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हैं।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

AWS आउटेज : Amazon, Snapchat, Perplexity समेत दर्जनों प्लेटफॉर्म हुए प्रभावित

Amazon Web Services (AWS) में हुई गड़बड़ी के कारण Amazon, Prime Video,...

रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव: 26 लाख दीयों के साथ बना विश्व रिकॉर्ड

अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26 लाख दीये जलाकर दो गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड...

दीपोत्सव 2025: 26 लाख दीयों से जगमगाई अयोध्या, श्रद्धा और एकता का बना अद्भुत नज़ारा

अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत हुई, जहां 26 लाख दीयों...

लखनऊ से निकली ब्रह्मोस मिसाइलें, पाकिस्तान के हर क्षेत्र पर नजर – राजनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का...