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Income Tax Return Filing Alert 2025: 6 करोड़ से अधिक लोग कर चुके हैं फाइल

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Income Tax Return Filing Alert 2025
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Income Tax Return Filing Alert 2025:  आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। 15 सितंबर 2025 को ITR फाइल करने की अंतिम तिथि है।

Income Tax Return Filing Alert 2025: 15 सितंबर है अंतिम तिथि

Income Tax Return Filing Alert 2025:  वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने 15 सितंबर 2025 को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि घोषित की है। इस वर्ष अब तक 6 करोड़ से अधिक करदाता अपना ITR भर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण आयकर विभाग बार-बार करदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने का आग्रह कर रहा है.

Income Tax Return Filing Alert 2025: आईटीआर फाइलिंग की यह तिथि गैर-ऑडिट आयकरदाताओं के लिए लागू होती है, जिसमें वेतनभोगी, छोटे व्यवसाय, फ्रीलांसर और अन्य शामिल हैं। जिन करदाताओं को कर ऑडिट से गुजरना होता है, उनकी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है, और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जिलावों के लिए 30 नवंबर 2025 तक समय दिया गया है.

Income Tax Return Filing Alert 2025: अगर कोई करदाता 15 सितंबर तक अपना ITR नहीं भर पाता तो उसे ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही विलंब शुल्क व ब्याज भी देना पड़ सकता है। साथ ही, विलंबित फाइलिंग करने पर कुछ कर लाभ और रिफंड में भी देरी हो सकती हैं.

Income Tax Return Filing Alert 2025: आयकर विभाग ने तकनीकी परेशानियों और पोर्टल पर भरमार से बचाव के लिए करदाताओं को जल्द से जल्द ITR दाखिल करने की सलाह दी है। फिलहाल इस तारीख के आगे कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है।


FAQs

Q1: आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
A1: 15 सितंबर 2025 (गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए)।

Q2: अगर मैं 15 सितंबर बाद फाइल करता हूं तो क्या होगा?
A2: जुर्माना और विलंब शुल्क देना पड़ सकता है, साथ ही कर लाभ और रिफंड में देरी संभव है।

Q3: कौन-कौन करदाता 15 सितंबर को ITR फाइल करें?
A3: वेतनभोगी, छोटे व्यवसाय, फ्रीलांसर, और जिनका ऑडिट नहीं होता।

Q4: जिनका कर ऑडिट होता है, उनकी अंतिम तारीख क्या है?
A4: 31 अक्टूबर 2025।

Q5: क्या आयकर विभाग ने ITR डेटलाइन बढ़ाई है?
A5: नहीं, 15 सितंबर अंतिम तारीख रहेगी, बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं।


वित्तीय दंड से बचने और रिफंड समय पर पाने के लिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें।

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