नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह इस फैसले को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती
धनबाद : कोयलांचल की बहुचर्चित नीरज हत्याकांड का फैसला बुधवार को आठ वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक समेत दस आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया।बता दें कि 21 मार्च 2017 की शाम को धनबाद की सड़कें गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी थी।नीरज सिंह समेत चार लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी।
कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह का कहना हैं कि वह फैसले की कॉपी मिलने के बाद हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे।
जबकि, इस फैसले से संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर हैं।सड़कों पर वे खुशी मनाते दिखे।
साथ ही पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने समर्थकों संग जश्न मनाया।
बुधवार की सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू
किसी प्रकार का आपसी टकराव न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की।सुरक्षा को लेकर एक कंपनी जैप की तैनाती भी की गई थी।अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने व्यवहार न्यायालय
धनबाद के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक निषेधाज्ञा लागू किया था।
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