Home Top News नाबालिग लड़की को घूरने का आरोप, 6 महीने जेल की मिली सजा
Top Newsजुर्ममहाराष्ट्रराज्यराष्ट्रीय न्यूज

नाबालिग लड़की को घूरने का आरोप, 6 महीने जेल की मिली सजा

Share
Share

महाराष्ट्र: औरंगाबाद की एक सत्र अदालत ने एक नाबालिग लड़की को घूरने के लिए एक मजदूर को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने पाया था कि आरोपी ने 13 साल की लड़की के साथ संपर्क करने का इरादा किया था, ताकि वह उसके द्वारा अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा दे सके, और, उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

घटना 7 मई, 2017 को शाम 6 बजे की है, वह साइकिल से अपने घर के सामने नगर निगम के एक बगीचे में गई थी। आरोपी उसे घूरता रहा। वह साइकिल से बगीचे की दूसरी तरफ चली गई। आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया और उसने महसूस किया कि ऐसा करने के पीछे उसका गलत इरादा था। वह घबरा गई और तुरंत घर लौट आई।

आरोपी फिर से उसके घर गया। लड़की अपने मामा के घर पर रहती थी और उन्हें घटना की जानकारी दी। उसने उन्हें यह भी बताया कि लगभग 20-25 दिन पहले वह भी मजदूर द्वारा पीछा किया गया था। लड़की ने आखिरकार औरंगाबाद के जिंसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी (1) आई, और यौन अपराध अधिनियम, 2012 से बच्चों के संरक्षण की धारा 12 (आरोपी – अधिकतम 3 साल की सजा) के तहत अभियुक्त को आरोपित किया।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

पंचायत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली योजना का करें चयन – उपायुक्त

प्रमुख, मुखिया व बीडीओ समन्वय से करें काम – जिप अध्यक्ष धनबाद...

जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए उपायुक्त

समस्याओं के निष्पादन हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश धनबाद । उपायुक्त सह...

उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) से संबंधित बैठक का आयोजन

बेलगड़िया स्थित आरएसपी कॉलेज में बच्चों को करायी जाएगी यूपीएससी की तैयारी...

बाघमारा विधायक के नेतृत्व में प्रखंड के मुखिया संघ प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना

धनबाद : बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के नेतृत्व में बाघमारा प्रखंड के...