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दिल्ली दंगा : हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल  की हत्या मामले में आरोपी महिला को नहीं मिली राहत, जमनात याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल हिंसा के दौरान हुई हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में आरोपी एक महिला की जमानत याचिका शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी।

जमानत अर्जी खारिज करते हुए जज ने कहा कि मोबाइल फोन की सीडीआर से यह खुलासा हुआ है कि वह कई सह-आरोपियों के लगातार संपर्क में थी। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता के साथ मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए महिला को जमानत नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में यह भी आया है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने 25 फुट चौड़ी सड़क के आसपास स्थित इमारतों की छतों पर कब्जा कर लिया, जिनके पास दंगे में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री थी।

वहीं, पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तबस्सुम ने प्रदर्शनकारियों के साथ मंच साझा किया और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया, जिसका परिणाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे भड़कने के रूप में निकला जिसमें कॉन्स्टेबल रतनलाल समेत  50 से अधिक लोगों की जान चली गई।

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