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जियलगोडा में भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुआ 2.5 एकड़ सरकारी तालाब : हाइवा जब्त, FIR दर्ज

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2.5-acre government pond in Jiyalgoda freed from the clutches of land mafias; Hyva truck seized, FIR registered.
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धनबाद: जिले में सरकारी जमीनों और जलस्रोतों को निगलने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े रुख और उपायुक्त (DC) आदित्य रंजन के निर्देश पर गोविंदपुर अंचल के जियलगोडा में करीब 2.5 एकड़ सरकारी तालाब को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से अवैध मिट्टी भराई में लगा एक हाइवा जब्त किया गया है और गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है।

सुबह 10 बजे प्रशासन का छापा, भागे भू-माफिया

दरअसल, मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे गोविंदपुर के अंचल अधिकारी (CO) यशवंत कुमार सिन्हा को सूचना मिली कि जियलगोडा स्थित एक बड़े सरकारी तालाब को भू-माफिया अवैध रूप से मिट्टी भरकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही CO प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को आते देख अवैध कार्य में लगे लोग हाइवा छोड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद तुरंत गोविंदपुर थाना पुलिस को बुलाया गया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में मिट्टी भराई में प्रयुक्त हाइवा (संख्या: WB 81 B 0026) को जब्त कर लिया गया।

करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की थी नीयत

अंचल अधिकारी की जांच में सामने आया कि यह भूमि:

  • मौजा: जियलगोडा (थाना नं. 129, अंचल व थाना गोविंदपुर)
  • सर्वे खाता संख्या: 243, प्लॉट संख्या: 687
  • कुल रकवा: 2.49 एकड़
  • दर्ज प्रकार: सरकारी आनाबाद (बिहार सरकार), किस्म- तालाब (जलकर)

अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा ने कहा:

“यह तालाब ग्रामीणों के लिए मछली पालन, धार्मिक अनुष्ठानों और मवेशियों के पीने के पानी का मुख्य जरिया है। भू-माफिया इस बहुमूल्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।”

नए कानून (BNS) के तहत कड़ी धाराओं में मामला दर्ज

इस मामले में अंचल अधिकारी के लिखित आवेदन पर गोविंदपुर थाने में कांड संख्या 215/2026 दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है:

  • धाराएं: BNS की धारा 329(3), 61(2), 3(5) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)।
  • आरोपी: जब्त हाइवा के मालिक, चालक और अज्ञात भू-माफिया।
  • जांच अधिकारी: मामले की त्वरित जांच सब-इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई है।

अधिकारियों का सख्त रुख: “बख्शे नहीं जाएंगे भू-माफिया”

  • आदित्य रंजन (उपायुक्त, धनबाद):“सरकारी संपत्तियों या तालाबों पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने जलस्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सभी CO को निर्देश है कि वे अतिक्रमणकारियों को नोटिस दें, FIR करें और अवैध निर्माण को ध्वस्त करें। पर्यावरण और जल निकासी से खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं होगी।”
  • ऋत्विक श्रीवास्तव (सिटी एसपी):“पुलिस प्रशासन इस पूरे सिंडिकेट के पीछे शामिल भू-माफियाओं की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रहा है। धनबाद पुलिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
  • प्रदीप शुक्ला (अपर समाहर्ता):“अंचल अधिकारी को संबंधित क्षेत्र का तुरंत सीमांकन (Demarcation) करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, उपायुक्त महोदय से इस तालाब के सुंदरीकरण कराने का आग्रह भी किया जाएगा ताकि भविष्य में दोबारा कोई इस पर आंख न उठा सके।”
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Written by
Yudhishthir Mahato

Yudhishthir Mahato is a journalist. He has been doing journalism for the past several years. He started journalism as a reporter in the year 2017. He also worked for newspapers, news portals and TV channels. Currently, along with journalism, he also does public relations work. He has done M.A in Mass Communication from Binod Bihari Mahato Koyalanchal University. He has been honored by many organizations. Apart from this, he also writes songs and poems.

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