Home झारखण्ड सैनिकों को हैं मुफ्त व सक्षम कानुनी सहायता का अधिकार : प्रवीण कुमार श्रीवास्तव
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सैनिकों को हैं मुफ्त व सक्षम कानुनी सहायता का अधिकार : प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

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Soldiers have the right to free and competent legal aid: Praveen Kumar Srivastava
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रांची : न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर एवं सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त, रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव राकेश रौशन की मौजुदगी में ओरमांझी प्रखंड के बरवे के पंचायत भवन में नालसा वीर परियोजन सहायता योजना – 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने वीर परिवार सहायता योजना-2025 योजनान्तर्गत दिये जानेवाले कानूनी सहायता की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक राष्ट्रव्यापी कानूनी सहायता योजना है, जिसके उद्देश्य भारत भर में सेवारत और सेवानिवृत रक्षा, अर्द्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। आगे उन्होंने बताया कि ऐसे सैनिक जो बॉर्डर पर कार्यरत है या आकस्मिक कर्त्तव्य पर है, जिसके कारण वे न्यायालयों में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते वे अपने व्यक्तिगत या परिवार में उत्पन्न हुई विधिक समस्याओं हेतु सचिव विधिक सेवा प्राधिकार रांची को अपना ऑनलाईन आवेदन या पोस्ट के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता हेतु दे सकते है।एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा द्वारा विधिक सहायता प्राप्त करने की अर्हताओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी। प्री-लिटिगेशन, मध्यस्थता एवं लोक अदालतों के माध्यम से वादों का निस्तारण करवाने की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। उन्होंने नालसा टॉल फ्री नम्बर – 15100 के बारे में भी जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा आयोजन किये जानेवाले लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत तथा मध्यस्थता, प्रीलिटिगेशन के बारे में विस्तित जानकारी दी।

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई को, दी गयी जानकारी

ज्ञात हो कि 09 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा टीम के द्वारा जानकारी दी गयी। न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादों का निबटरा कराया जा सकता हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। इस अवसर पर चीफ़ एलएडीसी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक एलएडीसी पंकज कुमार शर्मा, मुखिया अनीता लिंडा, पंचायत समिति संगीता देवी, पंचायत, सचिव कोमल आर्य, रामजीत महतो, किरण देवी, शीला तिग्गा, जगमोहन मुंडा, रानी देवी, दीपक कुमार गंजू, अघनु बेदिया समेत अन्य लोग उपस्थित थे।यह जानकारी डालसा सचिव ने दी।

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