Home झारखण्ड सरकारी भूमि पर दावा-आपत्ति को लेकर आम – सूचना जारी, 15 दिनों में पक्ष रखने का निर्देश
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सरकारी भूमि पर दावा-आपत्ति को लेकर आम – सूचना जारी, 15 दिनों में पक्ष रखने का निर्देश

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धनबाद: धनबाद सदर अंचल अधिकारी (CO) द्वारा सरकारी भूमि से संबंधित दावा एवं आपत्ति आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आम-सूचना जारी की गई है। इसके तहत पाण्डरपाला मौजा की गैराबाद खाते की भूमि से जुड़े लोगों को अपनी वैधता साबित करने का अवसर दिया गया है।

मौजा पाण्डरपाला की भूमि का पूरा विवरण

जारी सूचना के अनुसार, संबंधित भूमि का विवरण इस प्रकार है:

  • अंचल : धनबाद सदर
  • मौजा : पाण्डरपाला (मौजा संख्या–04)
  • पुराना खाता संख्या : 98
  • पुराना प्लॉट संख्या : 227 एवं 228 (वर्तमान प्लॉट संख्या–239)
  • कुल रकवा : 01 एकड़ 91 डिसमिल
  • वर्तमान स्थिति : यह भूमि वर्तमान में बिहार सरकार के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है, जो गैराबाद खाते की भूमि है।

ऑनलाइन पंजी-II में अंकित 09 व्यक्तियों के नाम और रकबा

जांच के दौरान उक्त सरकारी भूमि से संबंधित कुल 09 व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पंजी-II में अंकित पाए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.नाम (पंजी-II के अनुसार)पिता/पति का नामसंबंधित रकबा
1शिव नाथ गोप व दशरथ गोपपिता- स्व. जयलाल गोप01 एकड़ 39 डिसमील
2महेन्द्र प्रसाद यादवपिता- स्व. लक्ष्मी प्रसाद यादव4.95 डिसमील
3प्रियंका रायपति- अशोक कुमार राय6.60 डिसमील
4अमृता प्रकाशपति- संजय प्रकाश13.20 डिसमील
5देवनन्दन प्रसाद यादवपिता- विन्देश्वरी प्रसाद यादव4.95 डिसमील
6रजनी कुमार सिन्हापिता- स्व. हीरा लाल9.76 डिसमील
7अमृता प्रकाशपति- संजय प्रकाश3.30 डिसमील
8रूबी कुमारीपति- जनार्दन सिन्हा6.60 डिसमील
9नीतिका सिंहपिता- स्व. सुरेन्द्र कुमार सिंह2.47 डिसमील

भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(H) के तहत होगी कार्रवाई

इस मामले में बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है।

दावा/आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया:

यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा पक्षकार को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति दर्ज करानी हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने दावे से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य और अभिलेखों (दस्तावेजों) के साथ अंचलाधिकारी, धनबाद सदर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

समय सीमा समाप्त होने पर स्वतः होगी कार्रवाई

अंचल अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन, दावा या आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि तय समय सीमा के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकतरफा विधिसम्मत कार्रवाई और आगे की अनुशंसा कर दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष निश्चित रूप से प्रस्तुत करें।

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Written by
Yudhishthir Mahato

युधिष्ठिर महतो | पत्रकार एवं लेखक युधिष्ठिर महतो वर्ष 2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार, लेखक, गीतकार और जनसंपर्क पेशेवर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रिपोर्टर के रूप में की और समाचार पत्रों, न्यूज़ पोर्टलों तथा टीवी चैनलों में काम करते हुए मीडिया के विभिन्न प्रारूपों में अनुभव हासिल किया। वे झारखंड क्रांति खबर में उप-संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे पत्रकारिता के साथ जनसंपर्क एवं संचार कार्य से जुड़े हैं और धनबाद तथा झारखंड से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं जनसरोकार के मुद्दों पर लगातार लिखते हैं। Aaryaa News पर उनके नाम से प्रकाशित खबरों में स्थानीय घटनाक्रम से लेकर राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एम.ए. किया है। पत्रकारिता के साथ उन्हें साहित्य और रचनात्मक लेखन में भी विशेष रुचि है। वे हिंदी और खोरठा में गीत एवं कविताएं लिखते हैं और उनके लिखे कई गीत विभिन्न ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। पत्रकारिता, जनसंपर्क और रचनात्मक लेखन—इन तीनों क्षेत्रों में सक्रियता युधिष्ठिर महतो की पेशेवर पहचान को अलग आयाम देती है।

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