Home उत्तर प्रदेश स्कूलों में अटैच निजी वाहनों पर प्राशसन सख्त… जारी किये गए दिशा निर्देश
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स्कूलों में अटैच निजी वाहनों पर प्राशसन सख्त… जारी किये गए दिशा निर्देश

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DESK:  राजधानी लखनऊ में स्कूलों से जुड़े वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस मामले में सोमवार को डीएम ने बैठक कर सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किये है। स्कूल में अटैच वाहनों से अगर कोई हादसा होता है। तो स्कूल प्रबंधन को डीआईओएस को देनी होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर डीएम स्तर पर होगी कार्रवाई।

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बच्चों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़
स्कूलों में जुड़े निजी वाहन व उसके चालक बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे। परिवाहन विभाग से बिना मान्यता लिए स्कूलों से जुड़कर काम कर रहे है। बिना सुरक्षा मानक धड़ल्ले से सड़कों पर वाहन दौड़ाते नजर आते है। जिससें बस में सवार बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। बिना सुरक्षा मानक पूर्ण किये वाहनों को स्कूल प्रबंधन अटैच कर लेते है। जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े होते है।

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इससे पहले भी कई मामले हुए है
प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पूर्ण में भी स्कूलों में अटैच अवैध वाहनों से हादसे के मामले सामने आए है। बिना फिटनेस प्राप्त वाहनों को स्कूल प्रबंधन अपनी स्कूलों से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए अटैच कर लेते है। वाहन चालक सड़को पर गलत तरीके से वाहनों को भगाते है। ऐसे में कई गंभीर हादसे हुए। जिसमें कई बच्चें हादसों का शिकार हो जाते। सड़क पर भी कई गंभीर हादसे हुए है। जिसमें कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है।

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डीआईओएस को देनी होगी रिपोर्ट
स्कूलों में जुड़े निजी अवैध वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। स्कूल प्रबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर स्कूलों में अटैच निजी वाहनों से कोई दुर्घटना या हादसा होगा तो स्कूल प्रबंधन को इसकी सूचना जिले के डीआईओएस को देनी होगी। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर वाहन व वाहन चालक पर डीएम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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